गाज़ियाबाद

Azam Khan News: गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट पहुंचे आजम खान, जेल से रिहा होते ही ED ने किया था गिरफ्तार; जानिए क्या है मामला

Azam Khan ED Custody: आजम खान गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट पहुंच गए हैं। दो पैन कार्ड मामले में जमानत के बाद रामपुर जेल से रिहा होते ही ED ने उन्हें जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। जानिए पूरा मामला...
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Updated: 1 Nov 2026, 1:10 PM IST
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जौहर ट्रस्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान (PC: IANS)

Azam Khan Arrives Ghaziabad Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट पहुंच गए हैं। उनके साथ उनकी कानूनी टीम भी अदालत पहुंची है। बता दें कि आजम खान को शनिवार को रामपुर जेल से रिहा होते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में की गई थी।

रिहाई के तुरंत बाद आजम खान को ED ने क्यों लिया हिरासत में?

दरअसल, आजम खान पिछले करीब 11 महीने से रामपुर जिला जेल में बंद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक और अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए राहत दी थी। लेकिन रिहाई की प्रक्रिया पूरी होते ही पहले से मुस्तैद ईडी की टीम ने उन्हें जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में हिरासत में ले लिया। इस दौरान जेल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी जिन्होंने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल और CRPF के जवान तैनात रहे।

दो पैन कार्ड मामले में मिली थी जमानत

आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड बनवाने और उनका इस्तेमाल करने के मामले में पिछले साल 17 नवंबर को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई थी। इसके खिलाफ आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी की कार्रवाई के चलते आजम खान ज्यादा देर तक जेल से बाहर नहीं रह सके।

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में हुई गिरफ्तारी

ईडी फिलहाल आजम खान के खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। यह जांच विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। जांच एजेंसी के अनुसार विश्वविद्यालय के निर्माण पर करीब 494.46 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन है जिसमें से 416.14 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब नहीं मिल पाया है।

अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें

ईडी की इस गिरफ्तारी के बाद अब गाजियाबाद की विशेष अदालत में आजम खान की पेशी काफी अहम मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस मामले में ईडी पूछताछ के लिए आजम खान की रिमांड मांग सकती है। अदालत की सुनवाई में यह तय होगा कि जांच एजेंसी को आगे पूछताछ के लिए कितनी अनुमति मिलती है। फिलहाल दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद भी आजम खान को कोई बड़ी राहत नहीं मिल सकी है।