गाज़ियाबाद

Big News: Driving License के नियमों में फिर हुआ बड़ा बदलाव, अब DL बनवाने के लिए नहीं देने होंगे ये दस्‍तावेज

Highlights परिवहन विभाग ने 1 September के बाद बदले नियम को फिर बदला Transport Commissioner ने एनआईसी को जारी किए निर्देश ऑनलाइन आवेदन के नियमों में जल्‍द होगा बदलाव

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गाजियाबाद। परिवहन विभाग द्वारा अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने वाले फाॅर्म में कुछ बदलाव किया है। इसके अलावा कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है। इस नियम के तहत अब अनपढ़ व्‍यक्ति भी अपना लाइसेंस बनवा सकता है। इसकी जानकारी गाजियाबाद (Ghaziabad) के एआरटीओ (ARTO) प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने दी।

हिंदी में मिलेगा फॉर्म

परिवहन विभाग (UP Transport Department) अब लाइसेंस बनवाने वाले आवेदन पत्र को हिंदी में भी उपलब्ध करवाएगा। इससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अब विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि लाइसेंस (License) बनवाने के लिए शैक्षिक दस्तावेज होने अनिवार्य नहीं हैं। यानी अब अनपढ़ और अंगूठा लगाने वाले लोग भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इससे पहले 1 सितंबर को नियमों में बदलाव करते हुए तय किया गया था कि लाइसेंस बनवाने वाले लोगों का कक्षा 8 तक की शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य है। अब नए नियमों के तहत अनपढ़ लोगों को भी लाइसेंस बनवाए जाने की सुविधा विभाग ने दी है।

शैक्षिक योग्‍यता होना अनिवार्य नहीं

गाजियाबाद के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब शैक्षिक होना अनिवार्य नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (UP Transport Commissioner) द्वारा इस बारे में एनआईसी को निर्देश जारी किए हैं गए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाने के लिए शिक्षा के कागजात लगाना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई अनपढ़ या अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो वह आसानी से अपना लाइसेंस बनवा सकता है।

पहले यह नियम था

उन्होंने बताया कि इससे पहले नियमों में कुछ बदलाव हुआ था। इसमें 1 सितंबर से इसके लिए कक्षा 8 की योग्यता होना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब नए नियमों के तहत वह खत्म कर दिया गया है। यानी अनपढ़ और अंगूठा लगाने वाले लोग भी आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। 1 सितंबर से पहले आवेदक का 10वीं होना जरूर होता था।

आसानी से बनवा सकेंगे लाइसेंस

इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अंग्रेजी में ही फाॅर्म आता था। लेकिन अब वह फाॅर्म हिंदी में भी आसानी से उपलब्ध होगा। इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा एनआईसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को हिंदी में फाॅर्म उपलब्ध होने के बाद से काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता भी नहीं होगी और आसानी से वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। इसके अलावा विभाग ऑनलाइन आवेदन के नियमों में भी बदलाव की तैयारी कर रहा है।

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Updated on:
02 Oct 2019 09:18 am
Published on:
02 Oct 2019 09:17 am
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