गाज़ियाबाद

पुलिस का बड़ा एक्शन, लाखों के पटाखे जब्त, 26 सितंबर से लगा है प्रतिबंध

पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के कुछ दुकानदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसीपी अतुल कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई और जावली इलाके में छापेमारी की गई।

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गाजियाबाद: टीलामोड़ में पुलिस का बड़ा एक्शन, लाखों के पटाखे जब्त, PC-IANS

गाजियाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में गाजियाबाद पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टीलामोड़ थाना क्षेत्र से लाखों रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए हैं। यह कार्रवाई एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार के नेतृत्व में की गई।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के कुछ दुकानदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसीपी अतुल कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई और जावली इलाके में छापेमारी की गई।

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छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए, जिनकी बाजार कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

समाचार एजेंसी IANS से खास बातचीत में एसीपी अतुल कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के अनुपालन में पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

उन्होंने आगे कहा कि टीलामोड़ थाना क्षेत्र के जावली इलाके में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। इनकी कीमत लाखों में है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। पर्यावरण संरक्षण और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पुलिस का कहना है कि दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखों की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अपने आदेश को प्रभावी ढंग से लागू न करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों के साथ मिलकर प्रतिबंध लागू करने की एक ठोस नीति तैयार की जाए।

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Updated on:
06 Oct 2025 06:43 pm
Published on:
06 Oct 2025 06:42 pm
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