MP News: दो साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को किसी कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो आज टाक देश की किसी भी अदालत ने इतिहास में नहीं दिया था।
Special POCSO Court historic verdict: दो साल की बच्ची से बलात्कार व उसकी हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय ने चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) शिप्रा पटेल की कोर्ट ने दिनेश डाबर (38) निवासी धार को पॉक्सो एक्ट की तीन धाराओं के साथ ही हत्या के प्रयास की धारा में अलग-अलग आजीवन कारावास (4 life sentences) के साथ ही जबरदस्ती संबंध बनाने की धारा में 5 साल सजा व 42,000 रुपए अर्थदंड किया है। (MP News)
विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर व प्रीति अग्रवाल ने बताया, घटना 13 अक्टूबर 2022 की है। बालिका के पिता ने इंदौर के थाना चंदननगर में सूचना दी कि वह निर्माणाधीन भवन में परिवार सहित रहता है। देर रात उनकी 2 वर्षीय बेटी गायब हो गई। सुबहबच्ची रेती मंडी रोड पर झाड़ियों के पास गंभीर अवस्था में मिली। उसके साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी।
पुलिस ने जांच की तो घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति बच्ची को ले जाता नजर आया था। उसकी पहचान बच्ची के पिता ने इक ड्राइवर दिनेश डाबर के रूप में की। उसके डीएनए की जांच की, जो बालिका के शरीर में मिले डीएनए से मिल गया। 31 गवाहों के बयान, वैज्ञानिक और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दिनेश को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने मामले में दोषी को कम सजा देने को सही नहीं माना। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की कि उसने 2 वर्षीय मासूम को घर से उठाकर उसके साथ जघन्य कृत्य किया। उसे गंभीर चोटें पहुंचाई, जो उसकी कुंठित आपराधिक मानसिकता दर्शाता है। वर्तमान परिस्थिति में महिलाएं घर से बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में न्यूनतम दंड देना न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने बालिका को हुई मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए उसे 3 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत देने की अनुशंसा भी की। (MP News)