जबलपुर

विधायक संजय पाठक पर high court सख्त, विधानसभा सचिव को नोटिस तामील कराने के निर्देश

MP High Court: विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक को नोटिस तामील न होने पर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
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Nov 25, 2025
MLA Sanjay Pathak
MLA Sanjay Pathak (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP High Court: विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक को नोटिस तामील न होने पर हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव के माध्यम से तामील कराने के आदेश दिए हैं। नोटिस हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के फंसाने के आरोप पर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को जारी किया था। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि विधायक के आवास में उपलब्ध न होने से नोटिस तामील नहीं हुआ। जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच अब 15 दिसंबर को सुनवाई करेगी। जेल में बंद रज्जाक ने पिछली सुनवाई में आरोप लगाया था कि विधायक के इशारे पर कार्रवाई की जा रही है।

नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे: कोर्ट

29 अक्टूबर को हाईकोर्ट (जबलपुर) ने रज्जाक से पूछा था, जिस विधायक व खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे। वहीं, कोर्ट (MP High Court) ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछा था, जब रज्जाक अगस्त 2021 से जेल में था, तो उसी दौरान उस पर अलग-अलग थानों में केस कैसे दर्ज किए। रज्जाक के वकील ने बताया, विधायक के दबाव में सरकार उनके याचिकाकर्ता को परेशान कर रही है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है।

Updated on:
25 Nov 2025 09:05 am
Published on:
25 Nov 2025 09:03 am