जयपुर

बेफिक्र होकर कमाओ…अब सरकार संभालेगी बच्चे, राजस्थान में खुलेंगे सरकारी क्रेच, जानें क्या होगी फीस

Good News: वित्त विभाग ने सरकारी शिशु पालना गृहों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन शिशु पालना गृहों में 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को रखा जा सकेगा।

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Sep 25, 2025
फोटो: पत्रिका

Government Creche In Rajasthan: कामकाजी महिला-पुरुषों को अब बच्चों के पालन-पोषण की चिंता नहीं सताएगी। ऐसे बच्चों के लिए सरकार शिशु पालना गृह (क्रेच) खोलेगी। इनमें सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी, जिसके लिए प्रतिमाह प्रति बच्चा 2 से 3 हजार रुपए शुल्क होगा।

जगह खाली होने पर गैर सरकारी कार्मिकों के बच्चे भी रखे जा सकेंगे जिसके लिए शुल्क 4 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह प्रति बच्चा होगा। इनका समय सुबह 9 से शाम 6.30 बजे तक होगा और खाने के लिए बच्चों को दूध, दलिया, खिचड़ी, कॉर्नफ्लेक्स व फल आदि दिए जाएंगे।

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वित्त विभाग ने सरकारी शिशु पालना गृहों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन शिशु पालना गृहों में 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को रखा जा सकेगा। शिशु पालना गृह में 1 से 2 किलोमीटर दायरे में आने वाले सरकारी-गैर सरकारी कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

तय किया अधिकतम शुल्क

  • राजकीय कार्मिकों के बच्चों के लिए: पूरे दिन की फीस 3 हजार, आधे दिन के लिए 2 हजार रुपए प्रतिमाह।
  • गैर-सरकारी कार्मिकों के बच्चों के लिए: पूरे दिन की फीस 5 हजार, आधे दिन के लिए 4 हजार रुपए प्रति माह।
  • एक दिन के लिए फीस: 250 रुपए
  • एक घंटे के लिए फीस-100 रुपए

ऐसे रहेगी व्यवस्था व निगरानी

निगरानी के लिए एक प्रबंध कमेटी बनेगी। इन पालना गृहों में 3 बच्चों पर एक सहायिका होगी। नियमों का पालन नहीं होने पर संचालन करने वाली संस्था या एनजीओ पर 100 रुपए प्रति दिन जुर्माना होगा।

फर्नीचर, खिलौने आदि के लिए संबंधित विभाग 3 लाख रुपए देगा और हर दो साल में टूट-फूट का जायजा लेकर नए फर्नीचर-खिलौनों की व्यवस्था की जाएगी। सफाई व खान-पान के लिए संस्था-एनजीओ को सालाना 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे।

प्रबंधक, सहायिका आदि का मानदेय संबंधित विभाग देगा, जो प्रतिमाह हर तीन बच्चों पर 15 हजार और बच्चे अधिक होने पर 2500 रुपए प्रति बच्चा मानदेय दिया जाएगा। मानदेय अधिकतम 45 हजार रुपए तक होगा।

ऐसे रहेगी प्रवेश में प्राथमिकता

पहले क्रेच का संचालन करने वाले कार्यालय के कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आसपास के दूसरे सरकारी कार्यालय के कार्मिकों के बच्चों को और जगह खाली होने पर गैर सरकारी कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश मिलेगा।

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Updated on:
25 Sept 2025 03:14 pm
Published on:
25 Sept 2025 09:29 am
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