Rajasthan : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में नया अपडेट। आमजन की सहूलियत और मांग को देखते हुए 2 बड़े संशोधन किए हैं। वित्त विभाग ने इन दोनों संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है।
Rajasthan : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में नया अपडेट। योजना में आमजन की सहूलियत और मांग को देखते हुए 2 बड़े संशोधन किए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग ने संशोधित आदेश निकाले हैं। अब अपने प्रकरणों में अपील का ज्यादा समय मिल सकेगा। साथ ही दस्तावेज जमा कराए जाने के लिए भी मौका दिया गया है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के मामले में अब दो बार अपील का मौका मिलेगा। द्वितीय अपील वित्त सचिव (व्यय) के पास होगी, जिस पर 45 दिन में निर्णय हो जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार योजना के तहत प्रथम व द्वितीय अपील दोनों ही ऑनलाइन की जा सकेंगी।
आदेश में कहा कि योजना के बारे में विभागीय निर्णय के खिलाफ 60 दिन के भीतर पहली अपील राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परियोजना निदेशक के पास होगी, जिस पर 30 दिन में निर्णय करना होगा। प्रथम अपील के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उसके खिलाफ 45 दिन के भीतर वित्त सचिव (व्यय) को द्वितीय अपील की जा सकेगी।