
Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की डेट का एलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही राजस्थान में आचार संहिता तुरंत प्रभावी हो गई है। राजस्थान में 14,403 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। वही जयपुर जिले में 4 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंच और सरपंच पद के लिए पहले चरण का मतदान 25 अक्टूबर को 3,672 ग्राम पंचायतों में होगा। 3,626 पंचायतों में दूसरे चरण की वोटिंग 31 अक्टूबर, तीसरे चरण का मतदान 6 नवंबर को 3,605 पंचायतों में और चौथे व अंतिम चरण की वोटिंग 16 नवंबर को 3,500 ग्राम पंचायतों में होगी।
चुनाव आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा तय की है। इसके तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आयोग के आदेश क्रमांक 5052 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं।
उक्त आदेश के क्रम में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस आदेश में चुनाव के लिए इन मदों पर खर्च की सीमा में वृद्धि की गई है। इससे पूर्व खर्च की सीमा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में निर्धारित की गई थी, जिसे परिवर्तित कर निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैं। इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
क्रम - संख्या पद का नाम -अधिकतम चुनाव खर्च सीमा
1- जिला परिषद सदस्य - रुपए 3,00,000/-
2- पंचायत समिति सदस्य - रुपए 1,50,000/-
3- सरपंच - रुपए 1,00,000/-
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य, जिनके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नवीन निविदाएं, नवीन स्कीम, नवीन विकास कार्य एवं नवीन कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।