Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव की डेडलाइन फिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि 15 अप्रेल 2026 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव की डेडलाइन फिक्स। पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि पंचायत चुनाव 15 अप्रेल 2026 तक पूरे करा लिए जाएं। साथ ही पंचायत परिसीमन के मामले में दखल से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन के एक मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर, 2025 को परिसीमन प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने और 15 अप्रेल पंचायतों के चुनाव कराने को कहा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा गया था कि उनके गांवों को काफी दूरी पर स्थित एक अन्य ग्राम पंचायत से जोड़ा गया है, जहां दुर्गम भौगोलिक स्थिति है और सड़क संपर्क का भी अभाव है।
शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि अब परिसीमन प्रक्रिया को दोबारा नहीं खोला जाएगा, क्योंकि इससे पूरे राज्य का चुनावी कार्यक्रम प्रभावित होगा। हालांकि, कोर्ट ने ग्राम पंचायतों को इतनी छूट दी है कि यदि उन्हें पंचायत मुख्यालय के स्थान को लेकर कोई शिकायत है, तो वे सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इससे चुनाव या परिसीमन पर कोई रोक नहीं लगेगी।
उधर, अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर ली है और मतदाता सूचियां तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। परिसीमन केवल दूरी के आधार पर नहीं किया जाता, इसमें जनसंख्या सहित अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी होती है।
प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूचियां 29 जनवरी को जारी होंगी और उन पर आपत्तियों के बाद 25 फरवरी को इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से ही चुनाव कराने की खबर का खंडन करते हुए कहा कि यह समाचार तथ्यात्मक रूप से असत्य, भ्रामक व त्रुटिपूर्ण है। साथ ही स्पष्ट किया कि 25 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।