RERA Strict Action : राजस्थान में रेरा की सख्ती से बिल्डर-डवलपर्स में हड़कंप मच गया। बिना रजिस्ट्रेशन मकान और भू-खंड बेच रहे थे। रेरा ने एफआइआर के साथ पेनल्टी लगाई। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन एकाएक दोगुना हो गया है।
RERA Strict Action : राजस्थान के शहरों में बिना रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) रजिस्ट्रेशन के ही मकान और भू-खंड बेचने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इससे आम लोग फंस रहे हैं और उनका पैसा जोखिम में पड़ रहा है। रेरा ने ऐसे बिल्डर, डवलपर्स पर सख्ती बरती तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। जहां पिछले साल 566 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया, वहीं इस वर्ष अब तक इनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा 1134 तक पहुंच गई। इनमें ज्यादातर वे बिल्डर, डवलपर्स हैं, जिन्होंने तय प्रावधान के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन के योजना सृजित कर दी। इनसे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा पेनल्टी वसूली गई। कुछ के प्रोजेक्ट को निरस्त करने की भी तैयारी है।
इस कार्रवाई का असर यह हुआ कि पंजीयन कराने के लिए डवलपर्स की संख्या तेजी से बढ़ गई। रेरा ने विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय योजनाओं के रिकॉर्ड तलब किए हैं।
सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक किया गया। साथ ही शहरों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें स्टेकहोल्डर्स, बिल्डर-डवलपर्स, जिला प्रशासन और आमजन शामिल हुए। बिना पंजीयन विज्ञापन जारी करने और बेचान करने वालों पर विशेष नजर रखी। एफआइआर भी दर्ज कराई गई।
शहर-2024-2025
हनुमानगढ़- 1 - 62
गंगानगर - 29 - 151
भीलवाड़ा - 3 - 27
जोधपुर - 55 - 100
सीकर - 41 - 67
उदयपुर - 10 - 27।
1- वीनू गुप्ता, चेयरमैन, रेरा
2- राजीव जैन, रजिस्ट्रार, रेरा।