Affordable Meals: सरकार के नए 12 दिशा-निर्देश: कैंटीन सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर। छात्र-नेतृत्व वाली मेस समिति से बढ़ेगी निगरानी, खत्म होंगे मनमानी शुल्क।
Medical Colleges: जयपुर. राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की कैंटीन एवं मेस सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 12-सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के साथ प्रदेश के 20 हजार से अधिक मेडिकल छात्रों को किफायती, स्वच्छ, पौष्टिक और छात्र-हितैषी भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
शासन सचिव अम्बरीष कुमार के अनुसार, ये दिशा-निर्देश जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर सहित सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत हर कैंपस में तत्काल मेस एवं कैंटीन व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
निर्देशों के अनुसार कैंटीनों में स्वच्छ रसोई, सुरक्षित पेयजल, नियमित सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्याप्त बैठने की जगह और स्वच्छता ऑडिट अनिवार्य होंगे। मेन्यू निर्धारण में छात्र-शिक्षक-प्रशासन की संयुक्त समिति शामिल होगी। मौसमी विविधताओं, एलर्जी और चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए भोजन विकल्प तय किए जाएंगे।
किसी भी खाद्य पदार्थ की कीमत संयुक्त समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। मनमानी वृद्धि पर रोक रहेगी। पारदर्शी शुल्क संग्रह, ई-टेंडर से ठेकेदार चयन, वार्षिक नवीनीकरण और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की व्यवस्था लागू होगी। नियमों के उल्लंघन पर दंड और ठेका रद्द करने तक की कार्रवाई होगी।
नई व्यवस्था के तहत 50 प्रतिशत छात्र, 30 प्रतिशत शिक्षक और 20 प्रतिशत प्रशासनिक सदस्यों वाली मेस समिति दैनिक संचालन और गुणवत्ता की निगरानी करेगी। 24 घंटे हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और 48 घंटे में निस्तारण अनिवार्य होगा। ग्रामीण कॉलेजों के लिए विशेष सब्सिडी और आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।
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