जौनपुर

सड़क दुर्घटना में मारे गए दो लोगों के परिजनों को 1.83 करोड़ का मुआवजा, जौनपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, इंश्योरेंस कंपनी करेगी भुगतान

Jaunpur court News: जौनपुर में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में मारे गए दो लोगों के परिजनों को 1.83 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है...
2 min read
Sep 05, 2026
Jaunpur news
फाइल फोटो

Jaunpur news: जौनपुर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले दो लोगों के परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में मृतकों के परिजनों को कुल 1.83 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित बीमा कंपनियों को निर्धारित राशि दो महीने के भीतर परिजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बाइक की टक्कर में शिक्षक की हुई थी मौत

दरअसल, पहली दुर्घटना 12 दिसंबर 2022 की शाम को हुई थी। जफराबाद के उत्तरगांव के रहने वाले वा पेशे से शिक्षक चंद्र प्रकाश यादव विद्यालय समाप्त होने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह वह किर्तापुर के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में चंद्र प्रकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

घटना के बाद मृतक के परिजनों की ओर से कोर्ट में वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा याचिका दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अदालत में गवाहों के बयान दर्ज कराए और हादसे से जुड़े तथ्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दूसरी बाइक के चालक को हादसे के लिए जिम्मेदार माना। इसके बाद कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनों को निर्धारित मुआवजा देने का आदेश दिया।

कार की टक्कर से लिपिक की गई थी जान

वहीं, दूसरा हादसा 4 जुलाई 2022 को हुआ था। पंवारा क्षेत्र के कुंवरपुर निवासी व पेशे से लिपिक अजय कुमार सिंह बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अजय कुमार सिंह की मौत हो गई। इस मामले में भी मृतक के परिजनों ने कार चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना। कोर्ट ने कार की बीमा इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

जौनपुर की कोर्ट के दोनों फैसलों के बाद सड़क हादसों में जान गंवाने वाले चंद्र प्रकाश यादव और अजय कुमार सिंह के परिवारों को कुल 1.83 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। कोर्ट ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि मुआवजे की राशि दो महीने के भीतर मृतकों के परिजनों को उपलब्ध कराई जाए।

Updated on:
05 Sept 2026 12:46 pm
Published on:
05 Sept 2026 12:27 pm