कानपुर

16 साल बाद हुआ इंसाफ; पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Brijesh Gupta Murder Case Update: पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया यह फैसला एक तरफ परिवार के लिए राहत लेकर आया।

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Oct 16, 2025
पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा। फोटो सोर्स-IANS

Brijesh Gupta Murder Case Update: पत्रकार बृजेश गुप्ता हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई। ADJ-19 राकेश सिंह की अदालत ने मामले में न्यूज एंकर कनिका ग्रोवर, उसके भाइयों सन्नी और मन्नी, तथा रिश्तेदार सुरजीत सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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सबूत मिटाने के आरोप में राजीव कुमार को 5 साल कैद

सबूत मिटाने के आरोप में बंटी उर्फ राजीव कुमार को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बाबूपुरवा निवासी पत्रकार प्रभात गुप्ता के छोटे भाई बृजेश गुप्ता स्थानीय चैनल के संचालक थे। 13 जून 2009 की शाम करीब साढ़े 4 बजे वह गौशाला चौराहे पर प्रभात से मिले। इस दौरान उन्होंने कनिका ग्रोवर को घर छोड़ने की बात कही। इसके बाद वे लौटकर नहीं आए।

बृजेश गुप्ता हत्याकांड अपडेट

अगले दिन उनकी कार की पिछली सीट पर बोरी में बंद उनका शव मिला। उनके सिर पर चोट के निशान थे। साथ ही उनकी 5 अंगूठियां गायब थीं। जांच में खुलासा हुआ कि कनिका के पिता, राजेंद्र ग्रोवर को चरस तस्करी और चोरी के केस में पुलिस ने जेल भेजा था।इसकी बात की जानकारी बृजेश ने कनिका को दी थी और बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसी से नाराज होकर कनिका ने भाइयों सन्नी-मन्नी और रिश्तेदार सुरजीत सिंह के साथ मर्डर की साजिश रची।

हथौड़े और चाकू से बेरहमी से हमला

कनिका ने बृजेश को बुलाया गया और फिर हथौड़े और चाकू से बेरहमी से उस पर हमला कर हत्या कर दी। बाद में शव को बोरे में भरकर कार में डाल दिया गया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को पेश किया। ADGC गौरेंद्र नारायण त्रिपाठी की माने तो सबूतों और गवाहों के बयान ने आरोपियों की भूमिका स्पष्ट कर दी। अदालत ने चारों मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास और सबूत मिटाने वाले बंटी को 5 साल की सजा सुनाई।

पत्रकार प्रभात गुप्ता ने उस समय गोविंद नगर थाने में कनिका, सन्नी, मन्नी, उनकी मां अल्का, सुरजीत और बंटी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया यह फैसला एक तरफ परिवार के लिए राहत लेकर आया।

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Published on:
16 Oct 2025 12:39 pm
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