Kanpur Bikaru case, arrested accused bail plea rejected इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिकरु कांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि आरोपी की तरफ से गलत जानकारी दी गई है।
Kanpur Bikaru case, arrested accused bail plea rejected कानपुर के बिकरु कांड के आरोपी की जमानत याचिका अदालत में खारिज कर दी है। जिसके ऊपर आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के साथ मिलकर उसने पुलिस वालों पर हमला किया था। जिसमें डिप्टी एसपी सहित 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आरोपी निश्चित अवधि के अंदर दोबारा जमानत की याचिका दायर नहीं कर सकता है। यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरु गांव में 2 जुलाई 2020 को पुलिस दबिश देने गई थी। जिस पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया था। हमला इतना जबरदस्त था की पुलिस वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और भाग कर जीवन बचाने की कोशिश की। विकास दुबे की गुर्गों ने उन्हें पीछा करके गोली मारी। घटना में डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा सहित आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। पुलिस में जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी विकास दुबे को एनकाउंटर में देर कर दिया था।
गिरफ्तार किए गए शिवम दुबे उर्फ दलाल ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में जमानत याचिका दायर की। अदालत में सुनवाई के दौरान पाया कि शिवम दुबे उर्फ दलाल की तरफ से हाई कोर्ट में गलत जानकारी दी गई। इस पर अदालत में शिवम दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब निश्चित अवधि तक शिवम दुबे जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकता हैं।