कवर्धा

CG Rape Case: शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले गया युवक, फिर करता रहा दुष्कर्म…पुलिस ने लखनऊ से दबोचा

Kawardha Rape Case: कबीरधाम जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था। इसके बाद दुष्कर्म किया है।

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Aug 26, 2024
CG Rape Case: प्यार में मिला धोखा... फेसबुक फ्रेंड ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, मामले का ऐसा हुआ खुलासा

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक आरोपी युवक ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिर उसको छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सर्चिंग करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी युवक तक पहुंची। जिसके बाद यूपी के लखनऊ से आरोपी के पास नाबालिग को बरामद किया गया। उसे परिजन को सौंप दिया गया है। साथ ही पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने तुरंत शुरू की कार्रवाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नाबालिग लड़की कही चले जाने या अपहरण होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक लालमन साव ने थाना स्तर पर टीम तैयार की गई। टीम आसपास और संभावित ठिकानों में पतासाजी कर संदेहियों से लगातार पूछताछ करती रही।

पतासाजी दौरान साइबर सेल के सहयोग से अपहृता को सरदारी खेड़ा थाना आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से सन्देही मोहित निर्मलकर पिता शिवनारायण निर्मलकर (24) निवासी माहराटोला थाना सहसपुर लोहारा के कब्जे से बरामद किया गया। पुलिस ने नाबालिग का महिला पुलिस अधिकारी से पुछताछ कर कथन कराया गया। जिस पर

नाबालिग ने दिया शॉकिंग बयान

नाबालिग पीड़िता ने अपने कथन में बताई की मोहित निर्मलकर ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर सरदारी खेड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश ले गया और उसके साथ नियमित रूप से शारीरिक सबंध बनाया है। मामले में धारा 366, 376(2)(एन) भादवी व धारा 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई। आारोपी को गिरतार कर न्याययिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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Published on:
26 Aug 2024 01:57 pm