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डिप्टी CM के फोटो पर इन दो युवकों ने किए गंदे-गंदे कमेंट, कवर्धा पुलिस ने दोनों को दबोचा

Chhattisgarh News: सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के फोटो पर कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र कमेंट के मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है..
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कवर्धा पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार ( Photo - Patrika )

Kawardha Police: सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के फोटो पर कथित रूप से आपत्तिजनक, अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। कबीरधाम साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को दबोचा है। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Chhattisgarh News: जांच के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के फोटो पर कथित रूप से आपत्तिजनक और अश्लील कमेंट किए जाने की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना कबीरधाम पुलिस ने संबंधित फेसबुक अकाउंट और कमेंट की तकनीकी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों को एकत्र किया और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों की तकनीकी पड़ताल की। पुलिस के अनुसार, जांच में वरुण राजपूत और जित्तू चंद्रवंशी की संलिप्तता सामने आने के बाद दोनों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।

दोनों को कोर्ट में किया गया पेश

दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया गतिविधियों से संबंधित आवश्यक जानकारी भी जुटाई। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई विवेचना के आधार पर की जा रही है।

कबीरधाम पुलिस की अपील

कबीरधाम पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी और संयम के साथ उपयोग करें। किसी व्यक्ति के फोटो, पोस्ट या वीडियो पर आपत्तिजनक, अभद्र अथवा अश्लील टिप्पणी करने से बचें। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर की जाने वाली गतिविधियां भी कानून के दायरे में आती हैं और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट या प्रसारित किए जाने पर संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।