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PM आवास योजना में बड़ा अपडेट, 30 सितंबर तक घर नहीं बनाया तो अटक सकती है सरकारी मदद, जानें वजह

PM Awas Yojana Urban 1.0: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए हितग्राहियों को 30 सितंबर 2026 तक की समय-सीमा दी गई है।
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Chhattisgarh News

30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगी वित्तीय सहायता (फोटो सोर्स- AI)

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने के लिए हितग्राहियों के पास अब महज कुछ दिन शेष हैं। शासन ने प्रगतिरत आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक की समय-सीमा तय की है। निर्धारित अवधि तक आवास का निर्माण पूरा नहीं होने की स्थिति में अपूर्ण आवासों के लिए राज्य शासन की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ऐसे में योजना के तहत निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अधूरे मकानों का किया निरीक्षण

इसी सिलसिले में नगर पालिका सीएमओ नारायण साहू ने नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवासों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता और मौके पर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित आवासों के निर्माण की स्थिति देखी गई और हितग्राहियों को तय समय-सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने की समझाइश दी गई।

सीएमओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने तथा शासन की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत चल रहे आवास निर्माण कार्यों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इन हितग्राहियों के आवासों का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 17 में मनोज कुमार लहरे, गिरजा बाई, संगीता निषाद और गंगोत्री मल्हा के आवासों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 9 में प्रतिमा पारधी तथा वार्ड क्रमांक 18 में यशोदा सोनवानी के आवास का भी निरीक्षण किया गया। इन सभी हितग्राहियों को 30 सितंबर 2026 तक अधूरे मकानों का निर्माण पूरा करने की समझाइश दी गई। उन्हें निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखते हुए आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा गया।

समय पर मकान पूरा नहीं हुआ तो राशि वापसी की कार्रवाई

शासन की ओर से तय समय-सीमा के अनुसार निर्धारित अवधि तक आवास पूर्ण नहीं होने की स्थिति में शासन द्वारा दी गई राशि की वापसी की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। यानी जिन हितग्राहियों के आवास अभी भी अधूरे हैं, उन्हें तय समय-सीमा के भीतर निर्माण पूरा करना होगा। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों के नाम विलोपित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में योजना के तहत प्रगतिरत आवासों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

30 सितंबर की समय-सीमा पर नजर

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए अब 30 सितंबर 2026 की समय-सीमा महत्वपूर्ण हो गई है। निर्धारित तारीख के बाद अपूर्ण आवासों के लिए राज्य शासन की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसी को देखते हुए नगर पालिका की ओर से निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को समय पर निर्माण पूरा करने की समझाइश दी जा रही है।