कवर्धा

Public Holiday: 1 जून को रहेगी छुट्टी,कलेक्टर ने जारी किया आदेश, शराब दुकान भी रहेंगे बंद

CollectorOrder: कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ शराब दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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May 30, 2026
Holiday
1 जून को रहेगी छुट्टी (photo Patrka)

Public Holiday: कवर्धा जिले में होने वाले उप निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से 1 जून को जिले में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया गया है।

Public Holiday: कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगरपंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड क्रमांक-08 एवं ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए 01 जून को मतदान कराया जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है।

मतदान करने मिलेगा समय

प्रशासन के अनुसार, मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अवकाश घोषित होने से सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य प्रभावित रहेगा, जबकि कर्मचारियों और मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मतदान दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे।

देशी और विदेशी मदिरा दुकान रहेगी बंद

इसके साथ ही जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को भी 1 जून को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मतदाताओं से अपील

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अधिकारियों का मानना है कि अधिक मतदान प्रतिशत लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित किया जाता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। 1 जून को लागू होने वाला यह आदेश जिलेभर में प्रभावी रहेगा।

Updated on:
30 May 2026 12:56 pm
Published on:
30 May 2026 12:10 pm
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