Female Thieves Arrested: ज्वेलरी खरीदने का बहाना बनाकर पहुंची थी दुकान, संचालक का चकमा देकर दिया था वारदात को अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी करतूत
बैकुंठपुर. कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में 28 मई को 2 खूबसूरत चेहरे वाली महिलाएं ज्वेलरी दुकान में पहुंची थीं। उन्होंने संचालक को ज्वेलरी दिखाने कहा। इसी दौरान उसे चकमा देकर वहां से 62 हजार रुपए की सोने-चांदी के ज्वेलरी लेकर फरार (Female Thieves Arrested) हो गईं। ज्वेलरी कम होने पर जब संचालक ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो दोनों ज्वेलरी चोरी करते दिखीं। इसकी रिपोर्ट उसने कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मां-बेटी हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी की ज्वेलरी (Theft in Jewellery shop) भी बरामद की है। पुलिस ने शनिवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
बैकुंठपुर के डबरीपारा निवासी आयुष सोनी पिता मनोज सोनी 21 वर्ष की नगर के महलपारा में अंकित ज्वेलरी आर्ट नामक दुकान है। 28 मई को एक महिला व एक युवती दुकान (Theft in Jewellery shop) में आईं ओर दुकानदार से ज्वेलरी दिखाने कहा। इस दौरान उन्होंने सोने की नाक की कील 2 पीस और चांदी की चेन खरीदी।
कुल 10 हजार 930 रुपए की खरीदी करने के बाद उन्होंने 6300 रुपए नकद दिए और 4 हजार 630 रुपए उधार किया। उन्होंने ग्राम केनापारा निवासी जयप्रकाश यादव के नाम से बिल बनवाया। दोनों के जाने के बाद जब ज्वेलरी की मिलान की गई तो कुछ जेवर गायब मिले।
फिर उसने सीसीटीवी कैमरा (CCTV footage) चेक किया तो महिला और युवती ज्वेलरी देखते समय 10 हजार की एक चांदी की चेन, 50 हजार की सोने की एक जोड़ी बाली तथा 3 हजार 200 रुपए कीमत की 2 नग सोने की नाक की कील चोरी कर ले जाते दिखे। चोरी गए जेवर की कीमत 63 हजार 200 रुपए है। इसकी रिपोर्ट तत्काल दुकान संचालक आयुष सोनी ने बैकुंठपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी।
एएसपी सुरेशा चौबे के नेतृत्व में थाना बैकुंठपुर एवं साइबर सेल की विशेष टीम ने मामले की जांच शुरु की। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज व ज्वेलरी के बिल में लिखे पते के आधार पर पुलिस (Baikunthpur Kotwali police) शनिवार को जयप्रकाश सूर्यवंशी के घर पहुंची।
यहां से पुलिस ने आरोपी महिला व युवती ग्राम पंचायत केनापारा निवासी खुशबू सोनवानी (19) एवं सुनीता सोनवानी (35) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मां बेटी हैं। आरोपियों के विरुद्ध धारा 305(अ), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया।