कोरीया

Panchayat By-Election 2026: यहां 3 दिन में बिके मात्र 2 नामांकन फॉर्म, ज्यादा पंच निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद

Panchayat By-Election-2026: बैकुंठपुर में पंचायत उपचुनाव में कुछ ही पंचायतों में पंच पदों के लिए डाले जाएंगे वोट, १८ मई है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

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Baikunthpur block office (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर. पंचायत उप चुनाव-2026 (Panchayat By-Election 2026) के तहत जनपद पंचायत बैकुंठपुर कार्यालय में प्रक्रिया चल रही है। लेकिन प्रक्रिया शुरु होने के तीसरे दिन बुधवार तक सिर्फ 2 नामांकन खरीदे गए हैं। फिलहाल जनपद कार्यालय में उप चुनाव के हिसाब से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि, पंचों के अधिकांश पद पर निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है। कुछ पंचायत में पंच पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथि 18 मई तक निर्धारित है। फिर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 21 मई तक नाम वापसी होगी। 1 जून को मतदान-मतगणना होगी। आवश्यकता पड़ऩे पर 2 जून को मतगणना और 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

विकासखंड बैकुंठपुर के जनपद पंचायत निर्वाचन (Panchayat By-Election 2026) क्षेत्र क्रमांक-7 और ग्राम पंचायत बिशुनपुर, केनापारा, पोटेडांड़, पतरापाली, सरईगहना, मुड़ीझरिया, जामपानी, डुभापानी, जटासेमर, चारपारा, झरनापारा, कदमनारा, गोल्हाघाट, कटोरा, पिपरा, करजी, चिरगुड़ा, डुमरिया, मुगुम में उप चुनाव होना है।

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जबकि विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत अकलासरई में पंचायत उप निर्वाचन होगा। पंचायत उप निर्वाचन 2026 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को चुनावी प्रचार सामग्री से विरूपित करने पर रोक लगाने आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 के तहत आदेश किया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार (Panchayat By-Election 2026) के दौरान शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवारों पर नारे लिखने, पोस्टर, बैनर लगाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन खंभों पर झंडियां लगाने से सार्वजनिक संपत्तियों का स्वरूप विकृत होता है।

लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया जाएगा। जो पोस्टर-बैनर हटाने, नारे मिटाने एवं सार्वजनिक संपत्तियों को मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई करेगा। वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बैन

आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार (Panchayat By-Election 2026) के दौरान लाउडस्पीकर के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। वहीं आमजन, विद्यार्थी, बुजुर्ग एवं रोगियों को परेशानी होती है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं सुबह 6 से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए सीमित एवं मध्यम ध्वनि में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। चुनावी सभा एवं प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

भाजपा व कांग्रेस ने प्रभारियों को दी जिम्मेदारी

राजनैतिक पार्टियों ने पंचायत उप चुनाव (Panchayat By-Election 2026) को लेकर प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने जिला प्रभारी जिपं अध्यक्ष मोहित पैकरा, जिला सह प्रभारी जिपं उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े को बनाया है। वहीं बैकुंठपुर ब्लॉक प्रभारी जनपद उपाध्यक्ष प्यारे साहू, सह प्रभारी रंजीत मंडल और सोनहत ब्लॉक प्रभारी जिपं सदस्य शिवकुमार सोनपाकर, सह प्रभारी जनपद अध्यक्ष आशादेवी सोनपाकर को नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने जिला प्रभारी जिपं सदस्य सुरेश सिंह, सह प्रभारी जनपद अध्यक्ष उदय सिंह को बनाया है। वहीं बैकुंठपुर ब्लॉक प्रभारी जनपद सदस्य गणेश राजवाड़े, सह प्रभारी शिवबालक और सोनहत प्रभारी जनपद सदस्य कमलकांत, सह प्रभारी जनपद सदस्य रीता पैकरा को बनाया गया है।

Panchayat By-Election 2026: 25 जनपद सदस्य, एक ने इस्तीफा दिया

बैकुंठपुर ब्लॉक में कुल 25 जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें फरवरी 2025 में चुनाव के बाद क्रमांक 7 कदमनारा से निर्वाचित बीडीसी (Panchayat By-Election 2026) की नौकरी लगने के बाद इस्तीफा दिया है। इससे जनपद निर्वाचन क्षेत्र (कुल सात ग्राम पंचायत) की सीट खाली पड़ी है। उप चुनाव के लिए कुल 34 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 21 बूथ में जनपद सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे।

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Published on:
14 May 2026 01:39 pm
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