SBI के 1200 करोड़ रुपए चुकाने को लेकर चल रही थी Anil Ambani पर दिवालिया प्रक्रिया अनिल ने Delhi High Court में याचिका दाखिल कर बिजनेसमैन ललित जैन मामले का बनाया आधार
नई दिल्ली। काफी दिनों के बाद अनिल अंबानी ( Anil Ambani ) के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court ) ने अनिल अंबानी पर चल रही दिवालिया प्रक्रिया ( Insolvency Resolution Process ) पर रोक लगा दी है। यह एसबीआई ( State Bank of India ) से लिए गए कर्ज से जुड़ा मामला है, जिस पर मुंबई बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अनिल अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के हेडक्वार्टर पर यस बैंक अपना कब्जा कर चुकी है।
दिवालिया प्रोसेस पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। मामला रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में उनकी तरफ से पर्सनल गारंटी से जुड़ा है।आरकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है।
अनिल अंबानी ने बनाया आधार
अनिल अंबानी ने इस कर्ज को लेकर पर्सनल गारंटी भी दी थी। इसी को आधार बनाकर मुंबई बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रफेशनल को नियुक्त करने का आदेश देकर एसबीआई के 1200 करोड़ लोन की रिकवरी करने का आदेश दिया था। ट्रिब्यून के आदेश के खिलाफ अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी पीटिशन में बिजनेसमैन ललित जैन मामले का जिक्र किया। उस मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।