PNG Rule: PNG को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का बड़ा कदम, पाइपलाइन वाले इलाकों में LPG सप्लाई पर असर संभव
PNG Rule: देश में गैस के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार अब ऐसे इलाके, जहां सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा दे रखी है, वहां के घरों को LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है। इससे देश में गैस के उपयोग के लिए पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और खाना पकाने के एक ही तरीके पर निर्भरता कम होगी।
नए नियम के अनुसार, ऐसे घर जिनमें PNG की सुविधा मौजूद है, उन्हें तीन महीने के भीतर PNG से कनेक्शन लेकर उसका उपयोग शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उस पते पर LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अगर किन्हीं तकनीकी कारणों से PNG कनेक्शन देना संभव नहीं है, तो ग्राहक एजेंसी से NOC जारी करवा सकता है। और ऐसे मामलों में LPG सप्लाई जारी रहेगी।
सरकार ने हाल की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। गवर्नमेंट का फोकस अब PNG को बढ़ावा देने पर है, क्योंकि इसमें ज्यादातर समय पाइपलाइन के जरिए लगातार गैस सप्लाई मिलती है। जिससे लोगों को सिलेंडर की परेशानी से राहत मिल सकती है। इससे बार-बार सिलेंडर भरवाने की जरूरत खत्म हो जाती है। साथ ही यह सिस्टम लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित माना जा रहा है।
इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जहां PNG पहले से उपलब्ध है। उन्हें अब धीरे-धीरे LPG से PNG की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है, वो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह नए नियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण का आदेश 2026' के तहत लागू की गई है।