आखरी डेट से पहले यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। वहीं आप पर ₹दस हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अंतिम डेट निकल जानें के बाद अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने जाएंगे तो आपको ₹एक हजार का शुल्क भी देना पड़ेगा। इससे पहले भी सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लास्ट डेट को बढ़ा चुकी है।

लखनऊ. पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है अगर समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड धारक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तत्काल लिंक करा लें। 31 मार्च 2022 पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आकरी डेट है। इसके बाद कार्ड धारक के पैन को निरस्थ कर दिया जाएगा।
देना पड़ सकता है जुर्माना
आखरी डेट से पहले यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। वहीं आप पर ₹दस हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अंतिम डेट निकल जानें के बाद अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने जाएंगे तो आपको ₹एक हजार का शुल्क भी देना पड़ेगा। इससे पहले भी सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लास्ट डेट को बढ़ा चुकी है।
कार्ड होगा निरस्त
अगर आपने लास्ट डेट तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। ऐसे में अमान्य पैन कार्ड दिखाने पर आयकर कानून 1961 की धारा 272 एंड के तहत अधिकारी₹ दस हजार का जुर्माना लगा सकता है। कार्ड के निरस्त होने के बाद कार्ड धारक व्यक्ति सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा सकेगा, जिन सुविधाओं के लिए पैन आवश्यक होता है।
ये होंगी समस्याएं
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करवाने की स्थिति में कैंसिल किए गए पैन से कार्डधारक म्यूच्यूअल फंड और शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगें। व्यक्ति को बैंक खाता खोलने में भी दिक्कत आएगी। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं और दस हजार के जुर्माना नहीं देना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें।