New rules for rearing cows नगर निगम ने विरोध के बीच पारा क्षेत्र में अवैध डेरियां हटाए इससे पहले निगम के दस्ते को पशुपालन ने घेर लिया। पशुपालकों ने जानवरों को जप्त करने से रोकने का प्रयास किया, मगर नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए 23 भैंस, गाय, बछिया, दो पड़वें जप्त कर पीजीआई स्थित कांजी हाउस में बंद कर दिए हैं। निगम को क्षेत्र से अवैध डेयरियों के चलते गंदगी गोबर की शिकायत मिल रही थी जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है।
New rules for rearing cows अगर आप अपने घर में गाय या भैंस पालते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कालोनियों में दो से अधिक गाय या भैंस पालना नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम ने दो गाय पालने की छूट दी है। इससे अधिक गाय या दूसरे जानवर को पालने पर नगर निगम कार्यवाही करेगा। सड़क हादसों को कम करने और यातायात सुगम बनाने के लिए निगम रात को पशुओं को पकड़ रहा है। अब तक 65 गाय, सांड गौशाला में भेजे जा चुके हैं। गाजीपुर, पीजीआई, आशियाना, मड़ियांव, ठाकुरगंज और तालकटोरा क्षेत्र में जानवर पकड़े गए हैं सिर्फ गाय ही नहीं नगर निगम शुगर व कुत्तों को पकड़ने का अभियान भी शुरू करने वाला है।
शहर में डेरियों का हो रहा हैं संचालन
लखनऊ में बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में डेरियो का संचालन किया जाता है। डेरियो के संचालन से आसपास के रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में जानवरों के कॉलोनी में होने के चलते गंदगी की शिकायत मिलती है। वहीं पशुओं के सड़कों पर घूमने से सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में समय-समय पर अभियान चलाकर नगर निगम द्वारा कालोनियों में संचालित होने वाली अवैध डेयरियों को बंद कराया जाता है। इसी क्रम में शिकायत मिलने के बाद नगर निगम एक बार फिर हरकत में आया है जिसके बाद राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से पशु पालने वाले व डेरिया चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
बिना लाइसेंस श्वान (कुत्ता) पालने पर भी चलेगा अभियान
जानवरों को पालने को लेकर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है जहां एक ओर गायों को पालने वालों के लिए दो गायों की पालने की सीमा निर्धारित कर दी गई है तो वहीं श्वान(कुत्ता) पालने वालों के खिलाफ भी अब नगर निगम अभियान चलाने जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों के पास श्वान पालने का लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम बिना लाइसेंस श्वान पालने वालों पर 30 मई से कार्यवाही करेगा। श्वान मालिक पर 5000 जुर्माना लगेगा और कुत्ता भी जप्त कर लिया जाएगा। नगर निगम संयुक्त निदेशक पशु कल्याण डॉ विक्रांत मालिकों से अभिलंब लाइसेंस बनवाने की बात कही है।