लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट से नाम कटा तो दोबारा जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? 6 सवाल जिनका जवाब जानना जरूरी!

UP Panchayat Chunav Update: अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तो दोबारा जुड़वाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। 6 सवाल जिनका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

3 min read
Jun 12, 2026
up panchayat chunav update what documents required to re add name after deleted 6 important questions
पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-ai

UP Panchayat Chunav Update: उत्तर प्रदेशमें होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इस बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर सत्यापन और संशोधन किया गया है। ऐसे में कई लोगों के नाम सूची से हटाए भी गए हैं। यदि आपका नाम भी सूची में नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी उसे जुड़वाया जा सकता है।

सवाल-1: नाम जुड़वाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल की मार्कशीट), निवास प्रमाण पत्र और आवश्यकता पड़ने पर पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।

सवाल-2 : ऑनलाइन आवेदन की क्या है प्रक्रिया?

यदि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर साइन-अप कर यूजरनेम और पासवर्ड बनाना होगा। फिर पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

यदि आवेदक की उम्र 21 वर्ष से अधिक है और वह पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण करा रहा है तो आयु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद नाम पंचायत मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद संशोधित सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।

सवाल-3: वोटर सूची या वोटर ID में गलती हो तो क्या करें?

कई बार मतदाता सूची में नाम गलत दर्ज हो जाता है या पता संबंधी त्रुटि हो जाती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम सूची में मौजूद है लेकिन नाम, आयु या पते में सुधार कराना है तो फॉर्म-8 भरना होगा। वहीं यदि आप किसी दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं और अपना वोट नए स्थान पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन करना होगा।

सवाल-4: वोटर आईडी खो जाए तो कैसे मिलेगी नई ID?

यदि आपकी वोटर ID खो गई है या चोरी हो गई है तो सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके बाद डुप्लिकेट वोटर ID के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ECI-EPIC-002 फॉर्म भरना होगा। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन स्वीकार होने के बाद एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसके जरिए आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।

दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना दी जाएगी और फिर आप नई वोटर ID प्राप्त कर सकेंगे।

सवाल-5: कितने समय में मिल जाती है वोटर ID?

आमतौर पर वोटर आईडी बनने में करीब एक महीने का समय लगता है। इसलिए निर्वाचन आयोग की सलाह है कि किसी भी चुनाव से कम से कम दो महीने पहले संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

सवाल-6: अपना बूथ कैसे पता करें?

यदि आप अपने मतदान केंद्र या बूथ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी आसानी से देख सकते हैं।