
नई दिल्ली। INX मीडिया केस के आरोपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई मामले में राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर तक ED की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपने फैसले को इस दिन तक के लिए सुरक्षित रखा लिया है।
चिदंबरम पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप
वहीं सुप्रीम कोर्ट में INX मीडिया मामले में सीबीआई की हिरासत के लिए ट्रायल कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश की चुनौती को मंजूर करते हुए 2 सितंबर को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। फिलहाल चिदंबरम 30 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में हैं। सीबीआई का आरोप है कि पी चिदंबरम सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम के लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने की अपील कर सकती है।
बुधवार को भी हुई सुनवाई
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में INX मीडिया मामले में सुनवाई हुई। ईडी के वकील तुषार मेहता ने चिदंबरम की रिमांड की मांग की । तुषार मेहता ने कहा कि चार्जशीट फाइल होने तक वह जांच रिपोर्ट चिदंबरम को नहीं दे सकते। प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च अदालत से कहा कि INX मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग अब भी जारी है।
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से पूछताछ के लिए रिमांड लेने की याचिका दे रखी है। हालांकि चिदंबरम के वकील ईडी की इस मांग का विरोध कर रहे हैं।