वकीलों की हड़ताल के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई पेशी तिहाड़ जेल में बंद हैं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को किया था गिरफ्तार
आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार की कोर्ट में पी चिदंबरम की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के बाद अजय कुमार ने ये आदिश दिया। बता दें, जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल चल रही है। इसी कारण चिदंबरम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कराई गई।
गौर हो, कोर्ट ने पिछले महीने पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। पूर्व वित्तमंत्री ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।
चिदंबरम को तिहाड़ जेल में रखा गया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को ये आदेश भी दिया था कि चिदंबरम को दवाओं, विदेशी शौचालय, सुरक्षा और अलग जेल-सेल जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। कोर्ट ने चिदंबरम के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर का खाना खाने की छूट भी दे दी थी।
गौर हो, चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में वे ईडी की कस्टडी में हैं।
15 मई, 2017 को सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन पर साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया ग्रुप के लिए आने वाले 305 करोड़ के विदेशी फंड के लिए फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गलत तरीके से अनुमतियां लेने का आरोप लगाया गया था। उस समय पी चिदंबरम ही वित्तमंत्री थे। इसके बाद ईडी ने भी 2017 में चिदंबरम के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था। इसी साल 16 अक्टूबर को ईडी ने भी उन्हें हिरासत में लिया था।