Nirbhaya Case केंद्र के बाद दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम नए Death Warrant के लिए पहुंची Patiala House Court कोर्ट दोषियों को विकल्प इस्तेमाल के लिए दे चुका 7 दिन की मोहलत
नई दिल्ली। निर्भया केस ( Nirbhaya Case ) में हर रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court ) ने निर्देश दिया कि चारों दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जाएगी। इस फैसले को केंद्र ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में चुनौती दे डाली।
इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि गुरुवार को सरकारी वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट ( patiala house court ) में नया डेथ वारंट ( Death Warrant ) जारी करने के लिए अर्जी लगा दी है।
सरकारी वकील की याचिका के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर भी अब शुक्रवार को 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी।
यानी 7 फरवरी का दिन निर्भया गैंगरेप केस में काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया केस की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
इस आधार पर तय हो फांसी की तारीख
पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी दिल्ली सरकार की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके कहा गया है कि इस मामले में अक्षय की दया याचिका खारिज होने के बाद अब चारों में से किसी भी दोषी की कोई याचिका कहीं भी लंबित नहीं बची है। लिहाजा, पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले में नया डेथ वारंट जारी करके फांसी की तारीख को तय करें।
पवन के पास बाकी विकल्प
हालांकि इस मामले में चार दोषियों में से अभी तीन दोषियों की तरफ से ही राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दाखिल की गई है और तीनों की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। पवन अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकता है।
ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार होने वाली सुनवाई से तय होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में तीसरी बार नया डेथ वारंट जारी करेगा, या फिर चारों की सभी याचिकाओं के निपटारे तक का इंतजार।