Azam Khan News: मुरादाबाद के थाना छजलैट बवाल में दो साल पहले सुनाई गई सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की अपील गुरुवार को एमपी-एमएलए एडीजे-5 कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
Azam Khan Hindi News: मुरादाबाद के थाना छजलैट प्रकरण में सजा के खिलाफ आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम की अपील एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। पिता-पुत्र को 13 फरवरी 2023 को निचली अदालत ने दो-दो साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम की ओर से इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ थाना छजलैट में 2008 में केस दर्ज किया गया था। 2 जनवरी 2008 को आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर मे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। थाना छजलैट के सामने आजम खान (Azam Khan) के वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ था।
इस मामले में पिता-पुत्र समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 13 फरवरी 2023 में एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद के साथ दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद दोनों को 25-25 हजार रुपये के जमानती दाखिल कर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।