Moradabad News: मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद डॉ. एस.टी. हसन समेत छह लोगों पर किरायेदारी विवाद से जुड़े मकान कब्जे का आरोप लगा है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सभी छह लोगों को तलब किया है और 30 सितंबर को सुनवाई होगी।
Sp st hasan property dispute hearing in moradabad court: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सियासी गलियारों को हिला देने वाला एक बड़ा विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद डॉ. एस.टी. हसन और उनके रिश्तेदारों पर मकान कब्जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। अदालत 30 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।
यह पूरा विवाद अधिवक्ता फजीउल्ला खां द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। उनका आरोप है कि उनके पिता जकाउल्ला खां ने ईदगाह रोड के पास स्थित एक जमीन खरीदी थी और उस पर मकान बनवाया था। बाद में यह मकान वसीम अहमद नामक व्यक्ति को किराये पर दिया गया। फजीउल्ला का कहना है कि वसीम अहमद, जो डॉ. एस.टी. हसन के समधी हैं, ने इस मकान पर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की।
फजीउल्ला के मुताबिक वसीम अहमद ने किरायेदारी की आड़ में गृहकर अपने नाम से जमा किया और मकान पर कब्जा जमाने की योजना बनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सपा के पूर्व सांसद डॉ. एस.टी. हसन, उनके दामाद समीर अहमद और अन्य रिश्तेदारों की मिलीभगत से की गई।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 14 दिसंबर 2020 को डॉ. एस.टी. हसन, वसीम अहमद, समीर अहमद, मोहम्मद आसिम, अफताब हुसैन, बद्दू और लाल परवेज मिलकर मकान पर पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने मकान के लोहे के गेट को वेल्डिंग मशीन से काटा और जबरन घर के अंदर प्रवेश कर लिया। इसके बाद मकान पर कब्जा कर लिया गया।
एडीजीसी मनीष भटनागर ने जानकारी दी कि अधिवक्ता फजीउल्ला खां की शिकायत के आधार पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश एम.पी. सिंह ने सभी आरोपितों को धोखाधड़ी के मामले में तलब किया है। अदालत ने साफ कर दिया कि 30 सितंबर को सभी पक्षकारों को हाजिर होना होगा।
वहीं, आरोपों पर सफाई देते हुए पूर्व सांसद डॉ. एस.टी. हसन ने कहा कि यह विवाद उनके समधी वसीम अहमद और अधिवक्ता फजीउल्ला खां के बीच का है। उन्होंने कहा कि चूंकि वसीम उनके समधी हैं, इसलिए उन्हें भी मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। डॉ. हसन ने दावा किया कि तय तारीख को अदालत में पेश होकर वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।