मुंबई

‘तेरे भाई की मौत होगी, मेरे पास दैवीय शक्तियां है’, ढोंगी अशोक खरात ने किसान की हड़पी 16.5 एकड़ जमीन

Ashok Kharat Case: पाखंडी अशोक खरात के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं, जिनमें से आठ महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं।

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Apr 10, 2026
पाखंडी अशोक खरात के खिलाफ एक और केस दर्ज (Photo: X/@airnews_mumbai)

महाराष्ट्र के नासिक जिले के स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि ढोंगी खरात ने दैवीय शक्तियां होने का दावा किया और मौत का डर दिखाकर एक किसान की करोड़ों की जमीन हड़प ली। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित किसान ने करीब 22 साल बाद हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

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22 साल बाद खुला जमीन हड़पने का मामला

सिन्नर तालुका के कुंदेवाड़ी निवासी किसान शिवराम एकनाथ माली ने सिन्नर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी 16.50 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम कर ली गई। इस मामले में पुलिस ने अशोक खरात और उसकी पत्नी कल्पना खरात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

किसान परिवार को ऐसे जाल में फंसाया

शिकायत के अनुसार, माली परिवार ने 1997 में मिरगांव शिवार में करीब 15 लाख रुपये में यह जमीन खरीदी थी। साल 2003 में अशोक खरात उनके खेत में पहुंचा और पूजा-पाठ व मंत्रोच्चार के जरिए परिवार का विश्वास जीत लिया।

इसके बाद उसने परिवार पर संकट और किसी सदस्य की मृत्यु जैसी बातें कहकर भय का माहौल बनाया और जमीन बेचने की सलाह दी। डर और अंधविश्वास के कारण परिवार उसके प्रभाव में आ गया।

बिना पैसे दिए जमीन अपने नाम कराने का आरोप

आरोप है कि 2004 में सिन्नर उप-निबंधक कार्यालय में किसान से दस्तखत करवा लिए गए और बिना किसी भुगतान के पूरी जमीन अशोक खरात के नाम कर दी गई। जब किसान ने पैसे मांगे तो पाखंडी ने जादू-टोना करके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इसके अलावा खरात के प्रभावशाली लोगों से संबंध होने के डर से पीड़ित परिवार 22 साल तक चुप रहा।

रेप के मामले में जेल में बंद है अशोक खरात

राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) स्वयंभू बाबा के खिलाफ कई अपराधों की जांच कर रही है। अशोक खरात के खिलाफ कम से कम 13 मामले दर्ज है, जिसमें 8 मामले महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े हैं। बलात्कार के मामले में खरात 18 मार्च से ही जेल में बंद है। पहले दो रेप मामलों में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद एसआईटी ने खरात को बलात्कार के तीसरे मामले में गिरफ्तार किया और गुरुवार को नासिक जिले की एक अदालत में वर्चुअल तरीके से पेश किया। अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया ही। तीसरे मामले में उस पर अपने कार्यालय के एक कर्मचारी की सात महीने की गर्भवती पत्नी का यौन शोषण करने का आरोप है।

अशोक खरात को 8 अप्रैल को बलात्कार के दूसरे मामले में 21 अप्रैल तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसे नासिक रोड केंद्रीय जेल भेजा गया था। हालांकि, दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान एसआईटी ने यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले में उसकी हिरासत की मांग की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खरात को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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Published on:
10 Apr 2026 11:01 am
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