mp news: अदालत ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित एक और आरोपी को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। ये मामला पुलिस थाने में आरक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों से अभद्रता और मारपीट से जुड़ा हुआ है।
mp news: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 14 साल पुराने एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित एक और आरोपी को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। ये मामला पुलिस थाने में आरक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों से अभद्रता और मारपीट से जुड़ा हुआ है। इस फैसले के बाद जिले की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है।
नर्मदापुरम के पिपरिया में साल 2012 में रात के समय थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर (BJP Leader Balram Thakur) सहित दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कुल 3 साल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीष कुमार पारीक ने मामले की सुनवाई के बाद बलराम ठाकुर और दिनेश छीपा को दोषी माना। अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत 2-2 वर्ष के कारावास और 2000-2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही, धारा 332 के तहत 1-1 वर्ष के कारावास की सजा 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन चौधरी विक्रम सिंह अनुसार 5 सितंबर, 2012 को दोनों आरोपी रात के समय पिपरिया थाने में अशोक जैन की रिपोर्ट के मामले में पहुंचे थे। थाने में उस समय प्रधान आरक्षक राजेश सोनी और आरक्षक कमलेश मौजूद थे। सिंह ने बताया कि प्रधान आरक्षक और आरक्षक के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर सहित 4-5 अन्य लोगों ने एफेल अभद्रता की, फिर उनके साथ मारपीट की थी। घटना के दौरान प्रधान आरक्षक राजेश सोनी के हाथ में गंभीर चोट आई थी। मामले के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। करीब 14 साल पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
घटना के बाद थाना पिपरिया में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों को पेश किया था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयान को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने भाजपा मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर और दिनेश छीपा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।