राष्ट्रीय

‘क्यों हटाई गई सुरक्षा’, हरभजन सिंह की पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका, केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस

Punjab Haryana High Court: राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाए जाने का मामला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और 12 मई को अगली सुनवाई तय की है।

2 min read
Apr 30, 2026
Harbhajan Singh (Image: IANS)

Harbhajan Singh on security removal: राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाए जाने का मामला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा हटाने से पहले संभावित खतरों का आकलन किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

ये भी पढ़ें

US-Iran: अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर नए हमले की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार

हरभजन सिंह द्वारा दायर याचिका में क्या कहा गया?

राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि सुरक्षा वापस लिए जाने से उनके और परिवार पर खतरा बढ़ गया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि हाल ही में उग्र भीड़ ने उनके घर के बाहर पहुंचकर हमला किया, हंगामा किया और मकान के बाहर गद्दार लिख दिया। इस घटना को उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा, परिवार की गरिमा और मानसिक शांति पर सीधा हमला बताया।

याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी बताया गया कि सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक दायित्वों और सामाजिक सक्रियता के चलते लगातार सुरक्षा जोखिम बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा हटाना अनुचित है। इसके अलावा उन्होंने घर पर हमला करने वाले, अपमानजनक नारेबाजी करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।

किसी आधार पर ली गई सुरक्षा वापसः हाई कोर्ट

पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि किस खतरे के आकलन के आधार पर अचानक सुरक्षा वापस ली गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। विशेषकर जब किसी व्यक्ति के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हों।

वहीं पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने फैसले का बचाव करते हुए कहा इसे रूटीन प्रक्रिया बताया। हालांकि कोर्ट की तरफ से राजनीतिक बदलाव के बाद सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल उठाए। उधर केंद्र ने कोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस की सुरक्षा हटने के बाद केंद्र सरकार ने हरभजन सिंह को CRPF का सुरक्षा दी है। यह सुरक्षा उन्हें जालंधर स्थित निवास पर मिली हुई है।

हरभजन सिंह के घर के बाहर किए गए प्रदर्शनों और उनके घर की दीवारों पर 'गद्दार' लिखे जाने की घटनाओं को भी संज्ञान लिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार से विस्तृत हलफनामा पेश करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं।

ये भी पढ़ें

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एस जयशंकर को किया फोन, जानें क्या हुई बात?
Updated on:
30 Apr 2026 04:41 pm
Published on:
30 Apr 2026 04:12 pm
Also Read
View All