राष्ट्रीय

बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर के दामाद की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त

मुरशिदाबाद में ड्रग तस्करी से जुडे मामले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने हुमायूं कबीर के दामाद की 10.73 करोड की संपत्तियों की जब्ती शुरू कर दी है। बैंक खाते फ्रीज होंगे और आगे की कार्रवाई जारी है।

2 min read
Feb 10, 2026
हुमायूं कबीर (फोटो- एएनआई)

पश्चिम बंगाला में बाबरी मस्जिद का निर्माण करके चर्चाओं में आने वाले तहत तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित नेता और जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए है। यह विवाद कबीर के दामाद रेहान इस्लाम और उनके पिता शरीफुल इस्लाम से जुड़ा है। वित्त मंत्रालय ने ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में रेहमान और उसके पिता की करोड़ो रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें

‘कोई भी मुझे मरवा सकता है’, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने दिया बड़ा बयान; अब उठाया यह कदम

एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जारी किया आदेश

वित्त मंत्रालय ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो कि नशीली दवाओं और ड्रग्स से जुड़ा कानून है। शुरुआती जांच में आरोप सामने आए थे कि इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त का वैध स्रोत साबित नहीं किया जा सका। पुलिस के अनुसार, रेहान और शरीफुल पर बीते 5-6 वर्षों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट (NDPS) के तहत कई मामले दर्ज किए गए थे। दोनों मुरशिदाबाद जिले के लालगोला थाना क्षेत्र के नलधारी गांव में रहते हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

संपत्तियों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके दोनों

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि दोनों अवैध ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुडे रहे और इसी दौरान उन्होंने चल और अचल संपत्तियां खडी कीं, जिनका वैध दस्तावेज वे प्रस्तुत नहीं कर सके। उप मंडलीय पुलिस अधिकारी भगबांगोला बिमान हालदार के अनुसार, स्थानीय अदालत के निर्देश और एनडीपीएस एक्ट की प्रक्रिया के तहत पुलिस ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय (MoF) से अनुमति मांगी थी। इसके बाद मंत्रालय ने 5 फरवरी को 10.73 करोड रुपये मूल्य की 14 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया था।

तीन संपत्तियां सोमवार को जब्त

मंत्रालय के आदेश पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को इनमें से तीन संपत्तियों को अटैच कर लिया। इनमें शरीफुल का आवास, लालगोला बस स्टैंड के पास एक बैंक्वेट हॉल और एक निजी स्कूल की इमारत शामिल है। पुलिस ने बताया कि शेष 11 संपत्तियों को मंगलवार को जब्त किया जाएगा, जिनमें एक ईंट भट्टा, लालगोला मार्केट का एक मकान और बहरामपुर तथा कलकत्ता के फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा दो कारें जब्ती सूची में हैं और दोनों आरोपियों के बैंक खातों को भी फ्रीज किया जाएगा। इस कार्रवाई ने मुरशिदाबाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढा दी है, क्योंकि यह मामला हुमायूं कबीर से जुडा है। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Updated on:
10 Feb 2026 01:12 pm
Published on:
10 Feb 2026 12:44 pm
Also Read
View All

अगली खबर