राष्ट्रीय

क्या आप मालदीव जा रहे हैं, ऐसी गलती हरगिज न करें, वरना हो सकती है मौत की सजा

NCB ने चेतावनी दी है कि मालदीव में ड्रग्स मामलों में सख्त कानून लागू हैं। कम मात्रा में भी नशीले पदार्थ रखने पर उम्रकैद या मौत की सजा हो सकती है।

2 min read
Apr 23, 2026
New Rules for Visiting Maldives
मालदीव में ड्रग्स मामलों में सख्त कानून लागू हैं

New Rules for Visiting Maldives: मालदीव घूमने जा रहे भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कहा है कि वहां ड्रग्स से जुड़े मामलों में अब सख्त कानून लागू हैं, जिनमें उम्रकैद से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। मार्च से नए नियम लागू हो जाएगें। इसके बाद बहुत कम मात्रा में भी नशीले पदार्थ रखने पर कड़ी कार्रवाई होगी।। हाल के महीनों में कई विदेशी, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, ऐसे मामलों में पकड़े गए हैं। NCB ने साफ कहा है कि नए कानूनों के तहत दोषी पाए जाने पर मौत की सजा भी हो सकती है।

दोषी पाए जाने पर मौत की सजा

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब हाल के महीनों में कई विदेशी नागरिक, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, मालदीव में ड्रग्स से जुड़े मामलों में पकड़े गए हैं। इन घटनाओं के बाद भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और यात्रियों को पहले से आगाह कर रही हैं। भारत के उच्चायोग ने भी भारतीयों से अपील की है कि वे वहां के स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें।

मार्च से लागू हुए नए कानून

मालदीव ने मार्च 2026 से अपने ड्रग्स कानूनों को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत अब बहुत कम मात्रा में नशीले पदार्थ रखने पर भी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। अगर मामला बड़े स्तर पर ड्रग्स की तस्करी का पाया जाता है, तो उसे मौत की सजा तक दी जा सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे कड़े कानूनों में गिना जा रहा है।

दुनिया के सबसे कड़े कानूनों में शामिल

अधिकारियों का कहना है कि कई बार लोग बिना जानकारी के दूसरों का सामान ले जाते हैं या एयरपोर्ट पर किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर देते हैं। लेकिन अब ऐसी छोटी-छोटी गलतियां भी गंभीर अपराध मानी जाएंगी। कानून में साफ है कि 'मुझे पता नहीं था' जैसी दलील मान्य नहीं होगी। अगर आपके पास नशीले पदार्थ मिलते है, तो सीधे कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

NCB की सलाह: इन बातों का रखें ध्यान

  • किसी भी अनजान व्यक्ति का सामान या पैकेट अपने साथ न रखें
  • एयरपोर्ट या यात्रा के दौरान अजनबियों से दूरी बनाए रखें
  • अपना बैग और सामान हमेशा खुद के नियंत्रण में रखें
  • किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें
  • जरूरत पड़ने पर भारत में MANAS हेल्पलाइन 1933 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

विदेश में कानून तोड़ना पड़ सकता है महंगा

एनसीबी ने बताया है कि भारत की तरह विदेशों में भी ड्रग्स को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे में यात्रा के दौरान सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मालदीव जैसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी अब कानूनों की सख्ती बढ़ चुकी है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।

Published on:
23 Apr 2026 07:32 pm