Delhi News: 70 साल के दरिंदे ने 10 साल की मासूम से रेप किया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जानिए पूरा मामला क्या है?
Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी 70 साल के व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है।
न्यायमूर्ति अजय दिगपाल की पीठ ने 25 अगस्त को व्यक्ति की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्र में असमानता कृत्य को और भी जघन्य बनाती है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप हैं। उसे अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था।
लड़की ने आरोप लगाया कि 70 साल से व्यक्ति ने उसे फुसलाकर अपने घर में बुलाया, उसके कपड़े उतारे, उसका यौन उत्पीड़न किया। घटना का खुलासा करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। वहीं, व्यक्ति ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला बच्ची और उसकी मां की गवाही पर आधारित है, जिसमें उसके अनुसार कमियां हैं। शख्स के वकील ने मेडिकल जांच का भी हवाला दिया जिसमें कोई स्पष्ट चोट नहीं दिखाई दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशान ना होने को लेकर तर्क विश्वसनीय नहीं है।
बता दें कि अक्टूबर 2023 में आरोपी बुजुर्ग ने एक बच्ची का रेप किया। जिसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत की अपील की थी।