नई दिल्ली

डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के CEO पर यौन उत्पीड़न का आरोप, ‘कॉरपोरेट दिल्ली कल्चर’ के नाम पर करता था गलत हरकत

Workplace Harassment: दिल्ली की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के CEO पर महिला इंटर्न ने गलत व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के CEO पर यौन उत्पीड़न का आरोप (फोटो-AI)

Workplace Harassment: दिल्ली की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का CEO एक बड़े विवाद में फंस गया है। 20 साल की एक महिला इंटर्न ने इंटर्नशिप के दौरान गलत हरकतें करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत सामने आने के बाद दिल्ली के साकेत थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की का कहना है कि इंटर्नशिप के दौरान CEO लगातार उसके साथ गलत तरीके से पेश आता था और अपनी हरकतों को दिल्ली कॉरपोरेट कल्चर का नाम देता था।

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देर रात कॉल और बार-बार केबिन में बुलाने का आरोप

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसने नवंबर 2025 में यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के जरिए कंपनी में सोशल मीडिया इंटर्न के रूप में जॉइन किया था। जॉइन करने के कुछ दिनों बाद ही सीईओ का स्वभाव उसे थोड़ा गलत लगने लगा। पीड़िता ने बताया कि वह देर रात उसे फोन करता था। उसके लुक्स को लेकर पर्सनल कमेंट्स करता था। हर छोटी बात पर उसे केबिन में बुला लेता था और कई बार गलत व्यवहार करता था।

पीड़िता ने FIR में सुनाई आपबीती

FIR में महिला ने आरोप लगाया कि एक बार सीईओ ने उसकी निजी परेशानी का फायदा उठाते हुए बिना मर्जी के उसे गले लगाया और किस किया। पीड़िता ने बताया कि कई बार उसने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। लंबे समय तक परेशान होने के बाद पीड़िता ने इस व्यवहार का विरोध करने का सोचा। 7 मार्च को व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए इंटर्न ने विरोध किया। दो दिन बाद सीईओ ने उसे कैबिन में बुलाया और अपने व्यवहार को कॉरपोरेट दिल्ली कल्चर का नाम दिया और माफी मांगी।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ऑफिस में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता था, जिससे वह खुद को ऑफिस में असुरक्षित महसूस करने लगी थी।

करियर खत्म करने की धमकी

पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरोपी ने उसे कई बार धमकाया भी। महिला का आरोप है कि सीईओ ने साफ कहा था कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इस धमकी के कारण वह काफी समय तक डरी रही। बाद में जब उसने HR विभाग को इंटर्नशिप छोड़ने की बात बताई, तो उसे तय समय से पहले ही कंपनी छोड़ने के लिए कह दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे अब तक इंटर्नशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा भंग करने, अपमानजनक व्यवहार और आपराधिक धमकी जैसी धाराएं शामिल हैं।

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