पटना

15 अगस्त को बदलेगी बिहार के 30 हजार परिवारों की किस्मत, सम्राट सरकार देगी 3-3 डिसमिल मुफ्त जमीन

Bihar Landless Families Scheme: बिहार सरकार ने राज्य के 30,000 भूमिहीन परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि 'अभियान बसेरा-2' के तहत, पात्र परिवारों को 15 अगस्त को घर बनाने के लिए 3 डेसिमल जमीन के आवंटन पत्र दिए जाएंगे।
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Jul 01, 2026
bihar land scheme
बिहार सरकार में मंत्री सिलिप जायसवाल (फोटो- X@BiharRevenue)

Bihar Land Scheme: बिहार में NDA सरकार राज्य की गरीब और बेघर आबादी के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि सरकार 'अभियान बसेरा-2' के तहत विशेष अभियान चलाकर बिहार के सभी 38 जिलों में कुल 30,000 भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर, इन चिन्हित परिवारों को एक साथ जमीन के आवंटन प्रमाण-पत्र सौंपे जाएंगे, जो अपने आप में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड होगा।

हर परिवार को 3 डेसिमल जमीन मिलेगी

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी कई गरीब परिवार रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसे लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी नियमों के अनुसार 30,000 भूमिहीन परिवारों में से प्रत्येक को 3 डेसिमल जमीन आवंटित की जाएगी, जिससे वे पक्के घर बना सकेंगे।

जमीन का आवंटन कैसे होगा?

आवंटन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्कल अधिकारी (CO) अपने-अपने इलाकों में पात्र भूमिहीन परिवारों की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद, इन चिन्हित परिवारों के नाम 'अभियान बसेरा पोर्टल' पर दर्ज किए जाएंगे। एक बार आवंटन प्रमाण-पत्रों के वितरण से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, सक्षम अधिकारी प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे और 15 अगस्त को जमीन सौंप दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह अभियान सिर्फ 15 अगस्त तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति बेघर न रहे।

भ्रष्ट और सुस्त अधिकारियों को दी चेतावनी

हाल ही में अंचलाधिकारियों के बड़े पैमाने पर हुए तबादलों और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। अगर कोई मामला सिविल सूट या टाइटल सूट (अदालत में) के दायरे में आता है, तो हम अपने स्तर पर उसमें दखल नहीं दे सकते। हालांकि, जो मामले राजस्व विभाग के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और समय पर हल किया जाना चाहिए। जो अधिकारी सुस्त या भ्रष्ट हैं और जनहित के कामों में बाधा डालते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा

Published on:
01 Jul 2026 12:52 pm