पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दाखिल मानहानि का मामला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को दी जमानत। कोर्ट ने अब केस में सुनवाई की अगली तारीख 8 मार्च मुकर्रर की है।
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दाखिल मानहानि के एक मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को 10 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने अब केस में सुनवाई की अगली तारीख 8 मार्च मुकर्रर की है। आपको बता दें कि एमजे अकबर की ओर से दायर मानहानि की याचिका पर कोर्ट ने रमानी को समन जारी किया था। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने रमानी से 25 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था।
पत्रकार प्रिया रमानी सोमवार को कोर्ट में पेश हुई। जिसके बाद अदालत ने रमानी को जमानत दे दी। आपको बता दें कि एमजे अकबर की वकील गीता लूथरा व वकील संदीप कपूर ने अदालत से कहा है कि रमानी ने अकबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जिसे बनाने के लिए उन्होंने वर्षो तक कड़ी मेहनत की थी। रमानी उन महिला पत्रकारों की लंबी सूची में पहली हैं, जिन्होंने विदेश राज्य मंत्री व पत्रकार से राजनेता बने अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अकबर अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अकबर सहित सात गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। राज्यसभा सदस्य ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा और निराधार बताया है।