राजनीति

सीएम नारायणसामी को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, कैबिनेट के निर्णय पर लगी रोक

पुडुचेरी में लंबे अरसे से एजली और सीएम में जारी है तनातनी सीएम नारायणसामी का आरोप, एलजी केंद्र के इशारे पर कर रही हैं काम लक्ष्‍मीनारायण की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने एलजी के खिलाफ दिया था आदेश

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पुद्दूचेरी में बॉस कौन, किरण बेदी की याचिका पर SC में सुनवाई आज

नई दिल्ली। पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने हाल ही में कैबिनेट के वित्तीय व्यवस्था को लेकर लिए गए निर्णय अमल न करने का आदेश सीएम नारायणसामी का निर्देश दिया है। बता दें कि पुडुचेरी की राज्‍यपाल किरण बेदी और मुख्‍यमंत्री के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सुपर बॉस कौन है, के मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला पुडुचेरी से दिल्‍ली पहुंच गया है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मंगलवार को एलजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एलजी किरण बेदी के अधिकारों को कम करने को लेकर फैसला दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

बता दें कि हाल ही में एलजी किरण बेदी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर स्‍टे लगाते हुए कांग्रेस विधायक लक्ष्‍मीनारायण को नोटिस जारी कर जवाब देने केा कहा था।

मद्रास हाईकोर्ट ने क्‍या कहा था

मद्रास हाई कोर्ट ने किरण बेदी को झटका देते हुए कहा था कि एलजी के पास केंद्र शासित राज्य के प्रतिदिन के मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्‍हें दैनिक मामलों में चुनी हुई सरकार की सलाह पर अमल करना चाहिए।

लक्ष्‍मीनारायण ने दायर की थी याचिका

मद्रास हाई कोर्ट ने यह फैसला कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। लक्ष्मीनारायण ने 2017 में दैनिक गतिविधियों में एलजी के हस्तक्षेप को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने आरोप लगाया था कि किरण बेदी केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य की सरकार को अपना काम नहीं करने दे रही हैं।

सीएम ने लगाया था फाइल रोकने का आरोप

इस मामले में पुडुचेरी के मुख्‍यमंत्री वी नारायणसामी ने किरण बेदी पर आरोप लगाया था कि वह फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। ऐसा किरण बेदी केंद्र सरकार के इशारे पर कर रही हैं। वह राज्य सरकार को अपना काम नहीं करने दे रही हैं।

नारायणसामी ने कहा था कि किरण बेदी को सरकार के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ पेपर पर दस्तखत करने हैं और उसे वापस मंत्रिपरिषद को भेज देना है। उन्हे कैबिनेट के फैसलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। वह निर्णय में हस्तक्षेप करके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।

अधिकार क्षेत्र को लेकर मचा है घमासान

दरअसल, पुड्डुचेरी में मुख्यमंत्री नारायण सामी और किरण बेदी के बीच काफी घमासान मचा हुआ था। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने उप राज्यपाल के कार्यालय के बाहर धरना भी दिया था। ऐसे में अधिकारों की लड़ाई को लेकर यह मामला कोर्ट पहुंचा था, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किरण बेदी को बड़ा झटका दिया है।

केजरीवाल को उठाना पड़ा था नुकसान

बता दें कि कुछ इसी तरह का विवाद दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच पिछले कुछ समय में देखने को मिला था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने विभागीय स्‍तर पर कामकाज का बंटवारा कर दिया था, जिसमें दिल्‍ली सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा इसलिए कि जिन मामलों में केजरीवाल सरकार का विरोध जारी थे वे सभी मामले एलजी को अधिकार क्षेत्र में चला गया था।

Updated on:
04 Jun 2019 09:27 pm
Published on:
04 Jun 2019 09:07 am
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