प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्रदेश के प्रत्येक कब्रिस्तान में शौचालय का निर्माण जरूरी

चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया आदेश

2 min read
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्रदेश के प्रत्येक कब्रिस्तान में शौचालय का निर्माण जरूरी

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कब्रिस्तान में शौचालय बनाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि शौचालय की सुविधा प्रदेश के प्रत्येक कब्रिस्तान में की जानी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोग जनाजे में शरीक होने कब्रिस्तान में पहुंचते है। इसलिए शौचालय की सुविधा जरूरी है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अब्दुल रज्जाक व कई अन्य की तरफ से शौचालय निर्माण के खिलाफ‎ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका दायर कर नगर पालिका परिषद, कोंच जालौन द्वारा कब्रिस्तान में शौचालय बनाने का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि इससे वहां कि कब्रो को नुकसान होगा और यह जनभावना के खिलाफ है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को यह कहकर खारिज कर दी कि यह तो हरेक कब्रिस्तान में होना चाहिए और यह सुविधा जनहित में है न कि जनहित विरोधी। ‎हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि शौचालयो का निर्माण करते समय यह जरूर देखा जाए कि इससे वहां गये लोगों को कोई असुविधा न हो और न गी कब्रो को कोई नुकसान होने पाये। यह कहते हुए अदालत ने इस जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।

Published on:
11 Aug 2018 11:08 pm
Also Read
View All