रायगढ़

आखिर ऐसा क्या रहे थे ये 32 उद्योग कि पर्यावरण विभाग को थमानी पड़ी नोटिस, पढि़ए खबर…

टीम संबंधित उद्योगों में जाकर जांच करेंगे और फ्लाइएश का निष्पादन नियमों के अनुसार न करते पए जाने पर संबंधित उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी

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Apr 08, 2018

रायगढ़. ग्रामीणों के निजी जमीन और सड़क किनारे उद्योग प्रबंधनों द्वारा फ्लाईएश फेंकने की लगातार मिल रही शिकायत को लेकर कलक्टर के फटकार के बाद पर्यावरण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्पंज आयरन एवं विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट, ईएसपी डस्ट, फ्लाईएश, कोल माईंन्स, आयरन ओर फाईंन्स एवं संयंत्र परिसर में खुले में डंप किए जाने के कारण फ्लाईएश अपवहन स्थलों पर व्यवस्थित फिलिंग न किए जाने के कारण फाइन डस्ट हवा के साथ उड़कर आस-पास के क्षेत्र को अत्याधिक प्रदूषित कर रहे हैं।

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उद्योगों के द्वारा अपशिष्ठों के नियमित एवं समुचित भण्डारण एवं अपवहन नहीं किया जाने वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत जारी सममति पत्र के शर्तों का उल्लंघन है। इसमें यह भी बताया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी 25 जनवरी के आदेश 2016 का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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इसके अनुसार परिसर के अंदर ठोस अपशिष्ठों का नियमित उठाव उसका समुचित अपवहन साफ-सफाई एवं जल छिड़काव व्यवस्था किए जाने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी लगातार मिल रही शिकायत को लेकर कलक्टर ने समय सीमा की बैठक में पर्यावरण विभाग और सभी एसडीएम को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिस पर पर्यावरण विभाग ने 32 उद्योगों को नोटिस थमा कर अल्टीमेटम दिया है।

डस्ट निष्पादन की संयुक्त टीम करेगी जांच
कलक्टर ने पर्यावरण विभाग, एसडीएम और खनिज विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई है। उक्त संयुक्त टीम संबंधित उद्योगों में जाकर जांच करेंगे और फ्लाइएश का निष्पादन नियमों के अनुसार न करते पए जाने पर संबंधित उद्योगों में उत्पादन बंद करते हुए कार्रवाई किया जाएगा। इसका भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है।

यहां भी मिली थी विभाग को शिकायत
लोक सुराज अभियान में भुपदेवपुर स्थित रैक पाइंट ओर खरसिया के रैक पाइंट में कोयले के परिवहन से प्रदूषण को लेकर शिकायत किया गया है। जिसमें खरसिया एसडीएम ने स्टेशन मास्टर को नोटिस देकर जवाब मांगा है। हालांकि नोटिस का जवाब अभी तक नहीं आया है जिसके कारण आगे की कार्रवाई रूकी हुई है। उल्लेखनीय है कि उद्योग प्रबंधनों के द्वारा फ्लाइऐश डस्ट को जहां-तहां फेंकने की शिकायत लगातार मिल रही थी।

इन उद्योगों को थमाया गया है नोटिस
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड पतरापाली, मे. नलवा स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, मे. सिंघल इंटरपा्रजेस, तराईमाल, सेलेनो स्टील्स तराईमाल, श्री श्याम इस्पात प्रायवेट लिमिटेड तराईमाल, एमएसपी जामगांव, सालासार स्पंच एंड पॉवर गेरवानी, अंजनी स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड, स्केनिया स्टील, शिवशक्ति स्टील, बीएस स्पंज तराईमाल, नवदुर्गो फ्यूल सराईपाली, मॉ शाकम्बरी स्टील संबलपुरी रायगढ़ इस्पाल देलारी, केशव स्पंज तराईमाल, रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज, मोनेट इस्पात एंड इनर्जी नहरपाली, मॉ काली एलॉयज पाली, मॉ मंगला इस्पात नटवरपुर, एनआर इस्पात गौरमुड़ी, सिंघल इनर्जी तराईमाल, स्काय एलायज एंडपॉवर टेमटेमा, मे जिंदल पॉवर डोंगामहुआ, कोरबा वेस्ट पॉवर बड़े भण्डार, एमएसपी स्पंज मनुआपाली, महावीर एनर्जी भेंगारी, आरआर इनर्जी गढ़मउरिया,रूकमणी पाूवर कुनकुनी, टीआरएन इनर्जी भेंगारी, एसकेएस पॉवर बिंजकोट, लारा सुपर थर्मल पॉवर को नोटिस जारी किया गया है।

-फ्लाईएश, ईएसपी डस्ट, चारकोल सहित अन्य प्रकार से वायु प्रदूषण को लेकर नियमों का पालन सुनिश्चत करने ३२ उद्योगों को नोटिस दिया गया है। जांच के दौरान निष्पादन नहीं करते पाए जाने पर उत्पादन बंद कर कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा- आरके शर्मा, जिला पर्यावरण अधिकारी

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Published on:
08 Apr 2018 11:30 am
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