रायगढ़

आखिर क्यों रात में दो लोगों ने घर में घुस कर सरपंच पति की रॉड व डंडे से कर दी पिटाई, पढि़ए खबर…

पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। घटना सारंगढ़ थाना क्षेत्र की है।

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Apr 24, 2018
आखिर क्यों रात में दो लोगों ने घर में घुस कर सरपंच पति की रॉड व डंडे से कर दी पिटाई, पढि़ए खबर...

रायगढ़. रुपए लेनदेन की बात पर दो लोगों ने रात्रि में घर घुसकर सरपंच पति की रॉड व डंडे से पिटाई कर दी। इस घटना में सरपंच पति को काफी चोट आई है। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। घटना सारंगढ़ थाना क्षेत्र की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नकाईनटार के आश्रित ग्राम सुंदरभाठा की सरपंच कमलाबाई है। उसका पति घसियाराम टंडन अपनी पत्नी के काम में सहयोग करता है। माह अगस्त में नकाईनटार का सुरतिया टाण्डे पंचायत के कार्यों के लिए रुपए निकालते हो उसमें हमें भी हिस्सा दो कह कर घसियाराम से विवाद किया था।

इसके बाद से घसियाराम टंडन परिवार सहित सारंगढ़ आकर किराए के मकान में रह रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नकाईनटार में रोड निर्माण का काम कराया जा रहा है। जिसे देखने के लिए 22 अप्रैल को घसियाराम नकाईनटार आया था और रात्रि में अपने मकान में परिवार के साथ रूका था।

रात्रि करीब 11 बजे सुरतिया टाण्डे और उसका भाई माधव सिंह रॉड, डंडा लेकर सरपंच के घर घुस गए। इसके बाद हिस्से की मांग करते हुए सरपंच पति की पिटाई करने लगे। किसी तरह परिवार के सदस्यों ने आरोपियों के चंगुल से सरपंच को छुड़ाया। मारपीट की घटना में सरपंच पति को काफी चोट आई है। घटना के दूसरे दिन 23 अप्रैल को घसियाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा ४५२, २९४, ५०६, ३२३, ३४ के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

घरेलू विवाद में भाई को डंडे से पीटा
वहीं दूसरी ओर कापू थाना क्षेत्र के ग्राम सल्का निवासी पुरुषोत्तम राठिया के साथ १६ अप्रैल को उसके भाई उद्रोषोत्तम राठिया 35 वर्ष और सुखदेव राठिया 38 वर्ष घरेलू झगड़ा को लेकर हाथ मुक्का, डंडा से मारपीट किए थे। मारपीट से आहत पुरुषोत्तम राठिया के बाये हाथ, पैरों में चोट आई थी। जिसे इलाज के लिये पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट के संबंध में थाना पत्थलगांव में बिना नम्बरी अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही के लिये केस डायरी थाना कापू को प्राप्त होने पर २३ अप्रैल को आरोपी भाईयों के खिलाफ धारा 294,506,323 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

Published on:
24 Apr 2018 01:14 pm