
DJ Ban in Raipur: तेज आवाज में देर रात तक डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। सिविल लाइन और टिकरापारा इलाके में पुलिस ने दो डीजे वाहन सहित जब्त कर लिए। उनके खिलाफ कोलाहाल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक सिविल लाइन इलाके में जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला के पास राजेंद्र साहू और रूपेश पासी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने डीजे सहित वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोलाहाल अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।
इसी तरह टिकरापारा इलाके में श्रद्धा विहार बोरियाखुर्द में बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दीपक सोनकर (25) को डीजे बजाते हुए पकड़ा। मौके से एक साउंड सर्विस सिस्टम जब्त किया गया। दीपक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने अपील की है कि रात 10 बजे के बाद डीजे/लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। बिना अनुमति तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र तेज आवाज में न बजाएं। बिना अनुमति और निर्धारित मानकों से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शहर में ध्वनि प्रदूषण और देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने डीजे संचालकों और आयोजकों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।
शहर के कुछ अन्य इलाकों में देर रात तक डीजे और धुमाल बजने को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि राठौर चौक और रामनगर सहित कुछ स्थानों पर देर रात तक तेज आवाज में डीजे-धुमाल बजने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन वहां कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।