रायपुर

नगर निगम के संपत्ति टैक्स की नोटिस पर भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले– यह अवैध… लेकिन मैं चुकाऊंगा राशि

Notice to Bhupesh Baghel: बघेल ने सोशल मीडिया में नोटिस की जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है, वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता।

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Sep 12, 2025
Notice to Bhupesh Baghel (Photo source- Patrika)

Notice to Bhupesh Baghel: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शांति नगर स्थित पाटन सदन के सरकारी बंगले के लिए जारी किया है। बघेल को प्रॉपर्टी टैक्स का 7258 रुपए जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजा गया है। बघेल ने इस नोटिस को अवैध बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ‘मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 7,258 रुपए अदा करने का वचन देता हूं।’

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Notice to Bhupesh Baghel: फिर भी मैं मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा…

दरअसल, बघेल ने सोशल मीडिया में नोटिस की जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है, वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता। फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णु देव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है। मुझे बताया गया है कि मुझे 7258 रुपए का भुगतान करना है। उन्होंने आगे लिखा है, भले ही यह नोटिस अवैध हो, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी सरकार ’कुनकुरी सदन’ का भी तो टैक्स मांगेगी!

आईडी जल्द ही अपडेट की जाएगी

Notice to Bhupesh Baghel: मीनल चौबे, महापौर, रायपुर: सरकारी आवास का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है, परंतु जलकर-मलकर और समेकित कर लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। बल्कि पूर्व में उनके द्वारा जिस आईडी से समेकित कर जमा किया गया था, वह आईडी अपडेट नहीं हुई। इसलिए उनका नाम ऑनलाइन में शो कर रहा है, वह जल्द अपडेट हो जाएगी। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है।

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Updated on:
12 Sept 2025 12:09 pm
Published on:
12 Sept 2025 12:08 pm
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