राजनंदगांव

राजनांदगांव में मिलावटखोरी पर शिकंजा, 68 हजार का जुर्माना, पनीर-मिठाई समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए

Rajnandgaon News: विभाग की टीमों ने दुकानों, होटलों और डेयरियों का निरीक्षण कर पनीर, मिठाई, दूध, तेल, दाल समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं, पहले लिए गए नमूनों के अवमानक पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर कुल 68 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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Chhattisgarh News
कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh News: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरी के खिलाफ राजनांदगांव जिले में जांच अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को विभाग की टीमों ने विभिन्न दुकानों, होटलों, डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं पहले लिए नमूनों की जांच रिपोर्ट अवमानक मिलने पर विभिन्न संस्था पर 68 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जांच टीम ने गुरुवार को हर्षिता ट्रेडर्स से शिव गोल्ड चक्की आटा, विष्णु किराना स्टोर्स कलकसा से सितार पान मसाला, एम वाय ट्रेडर्स अर्जुनी से राइस ब्रान तेल, जय शक्ति स्टोर्स अर्जुनी से राज भोग चक्की आटा, श्री बजरंग किराना स्टोर्स खुज्जी से चना दाल, शिव कुमार देवांगन किराना स्टोर्स खुज्जी से मूंग दाल, नागवानी कान्फेक्सनरी से लड्डू बर्फी, लक्ष्मीनारायण स्वीट्स से मिल्क ड्राई फ्रूट मिठाई, लक्ष्मी किराना डोंगरगांव से चायपत्ती, साहू किराना स्टोर्स छुरिया से आटा व सोयाबीन तेल, जय भोले किराना स्टोर्स टप्पा डोंगरगांव से चना सत्तू, ओलिव पिज्जा से पिज्जा, तमन्ना इंटरप्राइजेज से बिस्किट, दृष्टि फूड एंड डेयरी से पनीर, यदु डेयरी से दूध, नमो ट्रेडिंग से चीज एनालॉग, ए-1 डेयरी से पनीर, होटल एरीना से प्याज ग्रेवी, होटल ग्रैंड विस्टा से पनीर, मोती स्वीट्स से पनीर, ओम चना किराना से पास्ता, तेल व बेसन, बिंदल मिठास से पनीर, बेसन लड्डू व घेवर, काची इंटरप्राइजेज से बेसन लड्डू व मगज लड्डू तथा न्यू लीला होटल एवं स्वीट्स से बूंदी लड्डू, समोसा, भजिया व चिवड़ा के नमूने लिए गए हैं।

इन पर लगाया गया जुर्माना

पूर्व में लिए गए नमूनों की जांच में कुछ खाद्य पदार्थ अवमानक पाए गए हैं। वहीं एक प्रतिष्ठान का पान मसाला असुरक्षित पाया गया है। संबंधित मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। अवमानक खाद्य सामग्री के मामलों में जैन डेयरी पर 30 हजार, हरि ओम डेयरी पर 18 हजार, हिन्द पानी पाउच पर 10 हजार तथा लेमन साल्ट शीतल पेय पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

नागरिक यहां कर सकते हैं शिकायत

विभाग ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और परिवहन मार्गों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। नागरिकों से खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण व उपयोग की अंतिम तिथि तथा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस संख्या जांचने और पक्की रसीद लेने की अपील की गई है। मिलावट की सूचना 9340597097 या मुख्यमंत्री सहायता केंद्र 1076 पर दी जा सकती है।

Updated on:
14 Aug 2026 05:23 pm
Published on:
14 Aug 2026 05:23 pm