रामपुर

स्टांप चोरी केस में अब्दुल्ला आजम पर 3.70 करोड़ का जुर्माना, रामपुर की डीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Abdullah Azam News: रामपुर डीएम कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को स्टांप शुल्क चोरी के तीन मामलों में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन पर 3.70 करोड़ रुपये का जुर्माना और डेढ़ फीसदी ब्याज समेत धनराशि जमा करने का आदेश सुनाया है।

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Apr 08, 2025
स्टांप चोरी केस में अब्दुल्ला आजम पर 3.70 करोड़ का जुर्माना..

Abdullah Azam fined Rs 3.70 crore in stamp theft case: सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को स्टांप शुल्क चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाया गया है। रामपुर की डीएम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उन पर कुल 3.70 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि पर डेढ़ फीसदी ब्याज समेत पूरी धनराशि जल्द जमा करने का आदेश भी दिया है।

2021-22 में खरीदी गई थी जमीन

स्टांप चोरी का यह मामला वर्ष 2021-22 में रामपुर के घाटमपुर-बेनजीर क्षेत्र में खरीदी गई जमीनों से जुड़ा है। अब्दुल्ला आजम ने उस दौरान चार अलग-अलग भूखंड खरीदे थे। आरोप है कि इन खरीद-फरोख्त में स्टांप शुल्क की चोरी की गई थी, जिसके चलते कार्रवाई शुरू हुई।

2023 में एसडीएम ने भेजी थी रिपोर्ट

वर्ष 2023 में तत्कालीन एसडीएम ने स्टांप शुल्क चोरी के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। इसके बाद डीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और सुनवाई शुरू हुई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब इस मामले में फैसला आ गया है।

तीन मामलों में दोषी करार

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) प्रेम किशोर पांडे ने जानकारी दी कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन अलग-अलग जमीनों के स्टांप चोरी मामलों में दोषी ठहराया गया है। डीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ 3.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और धनराशि पर डेढ़ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है।

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