Rampur News: दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार आजम खान और अब्दुल्ला आजम की क्वारेंटाइन बैरक अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन दोनों नेताओं की नई बैरक में शिफ्टिंग कोर्ट के अगले आदेश आने तक रोक दी गई है।
Azam khan abdullah azam pan card case rampur: दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल की क्वारेंटाइन बैरक में रखा गया था। निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन दोनों की आगे किस बैरक में शिफ्टिंग होगी, इस पर फैसला कोर्ट के आदेश आने तक लंबित है। जेल प्रशासन फिलहाल किसी भी स्थिति में बिना न्यायिक आदेश कदम बढ़ाने से परहेज़ कर रहा है।
साल 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर यह मामला सामने आया था, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों की मदद से दो PAN कार्ड बनवाए और उनका उपयोग समय-समय पर किया गया। विधायक ने यह भी आरोप लगाया था कि पूरे मामले में आजम खान की भूमिका और उनके निर्देश शामिल थे।
एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए दोनों नेताओं को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों को रामपुर जेल ले जाया गया। जहां उनकी 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है।
गुरुवार को भी आजम और अब्दुल्ला से मिलने कोई परिजन या पार्टी समर्थक जेल नहीं पहुंचा। जेल प्रशासन के अनुसार, दोनों नेता अपने निर्धारित कक्ष में हैं और सुरक्षा मानकों के साथ निगरानी जारी है। शिफ्टिंग प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब अदालत की अगली अनुमति मिलेगी।