Azam Khan News: दो पैन कार्ड मामले में सात-सात वर्ष के कारावास और अर्थदंड से संबंधित फैसले के खिलाफ सपा नेता आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म द्वारा दायर अपील पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 5 दिसंबर निर्धारित की है।
Double pan card case azam khan abdullah: दो पैन कार्ड मामले में सात-सात वर्ष की सजा पा चुके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की अपील पर मंगलवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर निर्धारित कर दी। मामले को लेकर आज अदालत परिसर में दिनभर हलचल बनी रही।
सात वर्ष की सजा के फैसले के खिलाफ सपा नेता आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म ने 19 नवंबर को सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। मंगलवार को इस पर बहस होनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आपत्तियाँ तैयार करने के लिए और वक़्त की आवश्यकता है। इसके बाद जज ने सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
निचली अदालत ने आज़म खां और उनके पुत्र को दो पैन कार्ड बनवाने के आरोप में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि दो अलग-अलग दस्तावेज़ों के आधार पर एक ही व्यक्ति के पास दो पैन रखना अपराध है। फैसले ने राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर दी थी।
फैसले को चुनौती देते हुए पिता-पुत्र ने सेशन कोर्ट में न केवल अपील दायर की, बल्कि जमानत के लिए भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मंगलवार को दोनों आवेदन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। अब मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष अपनी आपत्ति पेश करेगा और कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।
एडीजीसी सीमा राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियोजन की ओर से कोर्ट में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मांगा गया था। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। अब अगली सुनवाई का इंतजार राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर अहम माना जा रहा है।