Rampur News: यूपी की रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां की अचानक तबीयत बिगड़ गई, लेकिन जिला अस्पताल से पहुंचे डॉक्टरों को उन्होंने स्वास्थ्य जांच कराने से इनकार कर दिया।
Azam Khan Health Denial Rampur: रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ गई। जिला अस्पताल से जनरल फिजीशियन डॉ. हसीब और सर्जन डॉ. आरिफ रसूल तुरंत जांच के लिए जेल पहुंचे, लेकिन आजम खां ने जांच करवाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन दोनों चिकित्सकों को बिना परीक्षण ही वापस लौटना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, आजम खां पिछले कुछ समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार मेडिकल जांच से दूरी बना रहे हैं।
कुछ दिन पहले जब उनकी पत्नी और परिवारजन उनसे मिलने पहुंचे थे, तब भी आजम खां ने मुलाकात से इंकार कर दिया था। इस रवैये ने जेल प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेहत को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन जांच न होने से स्थिति का वास्तविक आकलन मुश्किल हो रहा है। प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान भले न आया हो, पर अंदरखाने अफसरों की बेचैनी बढ़ी है।
कुछ समय पहले ही आजम खां कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे, उस दौरान भी उनकी सेहत नाजुक बनी हुई थी और उन्हें दिल्ली के अस्पताल में विशेषज्ञों से इलाज कराना पड़ा था। जेल में भी उन्हें समय-समय पर दवाइयां और आवश्यक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को डॉक्टर जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन आजम के इनकार ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि एक दिन पहले नेत्र विशेषज्ञ ने उनकी आंखों की जांच जरूर की थी।
आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड के मामले में पिछले दिनों सात साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें रामपुर जेल भेजा गया। तीन दिन पहले ही अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट बनाए जाने के मामले में भी सात साल की अतिरिक्त सजा मिली है। दोनों मामलों ने सपा नेता की मुश्किलें लगातार बढ़ा दी हैं।
साल 2017 में दिए गए विवादित बयान के केस में शनिवार को अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। यह मामला सपा नेता आजम खां द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट, शोभित बंसल की अदालत अब 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।
आजम खां और अब्दुल्ला आजम को मिली सात साल की सजा के खिलाफ अब अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने के लिए अपील भी दायर कर दी है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा के अनुसार, इस अपील पर 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। कानूनी मोर्चे पर लगातार बढ़ती चुनौतियों ने आजम खां के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।